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नमस्कार मित्रों ,
आज के इस लेख में हम जानेंगे की क्या है वाहनों पर लगने वाली HSRP नंबर प्लेट यदि इस नंबर प्लेट को वाहनों पर नहीं लगाया तो सजा क्या होगी ?
वाहनों के स्वामी की पहचान हो सके और अन्य सुरक्षा उपायों के मद्देनजर सरकार ने देश के सभी वाहनों के लिए वो चाहे डीजल ,पेट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक हो HSRP - High Security Registration Plate - ( हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ) को अनिवार्य कर दिया है, यदि कोई भी वहां स्वामी अपने वाहन / वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाता तो ऐसे में उसे दण्डित किया जायेगा।
HSRP को लेकर आपके मन में कई सवाल आएंगे उन्ही में से कुछ ऐसे भी होंगे :-
- क्या है HSRP ?
- HSRP नंबर प्लेट को लेकर कनून क्या है ?
- HSRP नंबर प्लेट के पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?
- HSRP नंबर प्लेट न लगाने पर सजा क्या होगी ?
इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जाने।
1. HSRP क्या है ?
भारतीय सरकार द्वार केंद्रीय और राज्य में जारी की गयी HSRP - High Security Registration Plate - उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट जो कि एक विशिष्ट प्रकार का वाहन पंजीकरण नंबर प्लेट है। इस HSRP नंबर प्लेट का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों की पहचान हो सके, वाहन चोरी में रोकथाम, फ़र्ज़ी नंबर प्लेट की रोकथाम और अन्य सुरक्षा उपायों में सहायक होना।
1. HSRP नंबर प्लेट के खास विशेषताएँ :-
- अशोक चक्र का चिन्ह जो की क्रोनियम आधारित होलोग्राम।
- IND लिखित में नील रंग का जो कि भारत देश का कोड है।
- काली पन्नी से छपी हुई अक्षरांकित अक्षर जिसपर INDIA लिखित है।
- लसर द्वारा प्रिंटेड स्थायी पहचान संख्या।
- EN- 485-573 के अनुसारएल्युमुनियम की नंबर प्लेट।
- AIS -159 के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिवेशीट।
- एल्युमिनियम प्लेट पर वाहन पंजीकरण संख्या का मुद्रित होना।
2. HSRP नंबर प्लेट के लाभ ?
- सम्पूर्ण भारत के सभी राज्यों और केंद्रीय शासित राज्यों में वाहन पंजीकरण नंबर प्लेट का मनकिरकरण।
- वाहनों में HSRP नंबर प्लेट के माध्यम से लेज़र पहचान की प्रणाली की शुरुवात होना।
- HSRP नंबर प्लेट जारी करने का विनियम ताकि बदमाशों द्वारा अवैध नंबर प्लेटों को बेचें जाने और वितरित करने से रोका जा सके।
- कानून लागु करने वाले प्राधिकारियों की सहायता करना ताकि सड़क सम्बन्धी अपराधों से निपटने में सहायक साबित हो।
- HSRP नंबर प्लेट एक हाई सिक्योरिटी नबंर प्लेट है जो कि वाहनों की चोरी और वाहनों से होने वाे अपराधों पर रोकथाम लगाती है।
- HSRP नंबर प्लेट जारी होने के लिए इसका सत्यापन आवश्यक उसके लिए वाहन स्वामी को अपना विवरण , वाहन विवरण प्रस्तुत करना होता है जानकारी के सत्यापन बाद HSRP जारी होता है , जो कि वाहन बिक्रेता एजेंसी या HSRP एजेंसी द्वारा वाहन में नंबर प्लेट फिट की जाती है।
- डेटा का डिजिटलीकरण।
3. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसर HSRP का रंग जो यह निर्धारित करता है कौन सी प्लेट किस प्रकार के वाहन पर लगेगी।
- गैर परिवहन वाहन की प्लेट की पृष्टभूमि सफ़ेद रंग ।
- परिवहन वाहन की प्लेट की पृष्टभूमि पिला रंग।
- इलेक्ट्रॉनिक वाहन की प्लेट की पृष्टभूमि हरा रंग।
2. HSRP नंबर प्लेट को लेकर कानून क्या है ?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी वाहनों के लिए HSRP नंबर प्लेट के लिए विधिक अनिवार्यता लागु की गयी है। जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले बिक्रीत सभी वाहनों के लिए एक तय की गयी निर्धारित समय सीमा तक HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन चालक इस निर्धारित समय सीमा के बाद HSRP नंबर प्लेट के बिना वाहन चलाते पाया जाता है , तो जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय राज्य सरकारों और वाहन निर्माताओं के साथ मिलकर HSRP पंजीकरण और वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989
3. HSRP नंबर प्लेट के पंजीकरण और आवेदन की प्रकिया ?
HSRP नंबर प्लेट के पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया के दो तरीके है, पहला स्वयं ऑनलाइन दूसरा वाहन डीलर द्वारा ये आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते है।
1. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गयी Bookmyshrp वेबसाइट पर जाना होगा।
- नए वाहन स्वामियों को वाहन लेते समय ही डीलर उनकी तरफ दे आवेदन कर वाहन में HSRP नंबर प्लेट लगा के देते है।
- पुराने वाहन स्वामियों के पास विकल्प है ऑनलाइन bookmyshrp पर जा कर आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी भरके , फीस जमा करके hsrp नंबर प्लेट पाने की प्रक्रिया को पूर्ण कर प्राप्त करेंगे।
2. वाहन डीलर के पास जाना होगा वहां पर hsrp प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनके द्वार मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत कर फीस का भुगतान करना होगा। hsrp नंबर प्लेट बन के आ जाने पर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर सन्देश आएगा। नियत तिथि में डीलर के पास जाकर नंबर प्लेट लगवा सकते है।
4. HSRP न लगवाने पर सजा क्या होगी ?
केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 नियम 124 के उप-नियम 4 के सरणी क्रम संख्या 21 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तः स्थापित की जाएगी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार सभी वाहनों में Hsrp नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गयी है , यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का सभी वाहनों में लगा होना अनिवार्य है कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तोउसे दण्डित किया जायेगा :-
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 50 के अंतर्गत दंडनीय होगा :-
1. पहले अपराध पर 5000 रु /- जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।
2. पुनः इस अपराध को दोहराने पर 10000 रु /- जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
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