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18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तम्बाकू बेचने पर सजा क्या होगी ? punishment for selling cigarette or tobacco to children under 18 years of age

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तम्बाकू बेचने पर कितने साल की सजा होगी ? अक्सर हम बाहर कहीं न कहीं छोटे बच्चो को देखते है कि वह सिगरेट पी रहें है या तम्बाकू का सेवन कर रहे है , उन्हें देख कर एक अनुमान लगता है कि इनकी उम्र कम और इस कम उम्र से ही ये इस नशे की बुरी आदत का शिकार हो रहे रहे है।  यह आदत इन बच्चों के भविष्य पर बुरा असर दाल रही , ये मानसिक और शारीरिक रूप से भी बीमार हो रहे है।  

मन में यही एक सवाल आता है कि जो इन 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तम्बाकू बेच रहें है , क्या उनके खिलाफ , उनको सजा दिलवाने के लिए कोई कानून बना है या नहीं।  यदि बना है , तो 

  1. 18 वर्ष से काम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तम्बाकू न बेचने पर कौन सा कानून है ?
  2. उस कानून के तहत सजा क्या होगी ?
इन दो सवालों के जवाब विस्तार से जाने। 


18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तम्बाकू बेचने पर सजा क्या होगी ? punishment for selling cigarette or tobacco to children under 18 years of age


1. 18 वर्ष से काम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तम्बाकू न बेचने पर कौन सा कानून है ? 

COTPA / सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पाद , प्रदाय और वितरण का विनियम ) अधिनियम 2003 की धारा 6 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को और विशिष्ट क्षेत्र या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिषेध लगाती है। 
अधिनियम की धारा 6 साफ साफ कहती है कि नाबलिगकों द्वारा तम्बाकू उत्पादों को खरीदना और बेचना निषेध है। 

धारा  6 खंड क के तहत ऐसे किसी व्यक्ति को जो 18 वर्ष से काम उम्र का है , और 
धारा 6 खंड ख के तहत किसी शैक्षिक संस्था की एक सौ गज की परिधि के भीतर किसी सतना पर सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के किसी व्यापार चिन्ह या ब्रांड , नाम का विज्ञापन नहीं करेगा या उसके विज्ञापन के लिए करार करेगा। 

इस अधिनियम को COTPA / कोटपा भी कहा जाता है , जो कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादकों के विज्ञापन और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन ,,प्रदाय और वितरण से सम्बंधित नियम बनाता है।  



2. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने पर सजा क्या होगी ? 

1.  18 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को सिगरेट या ने तम्बाकू उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन पर निषेध है , यानी सिगरेट  तम्बाकू उत्पाद की न ही बिक्री की जाएगी और न ही पेशकश।  यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को सिगरेट या तम्बाकू बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यक्ति की गिरफ़्तारी की जाएगी और गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर उस क्षेत्राधिकार की मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर किया जायेगा। 


सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन ,प्रदाय और वितरण का विनियम ) अधिनियम 2003 में उल्लिखित अपराध के आरोप के लिए अधिनियम की धारा 24 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद की बिक्री के अपराध के लिए दोषी मानते हुए 200 रूपये तक जुर्माने से दंडनीय होगा।   

2. किशोर न्याय ( बच्चों की देखभाल और संरक्षण ) अधिनियम 2015 के धारा 77 के तहत एक योग्य चिकित्सक को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति 18 वर्ष से काम उम्र के किसी बच्चे को किसी भी नशीली शराब,  नशीली दवा या तम्बाकू उत्पादों या मादक पदार्थ देता है तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक कारावास की सजा या 1 लाख रूपये तक का  जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। 

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