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शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटरों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है ? some important guidelines for coaching centers issued by ministry of education

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नमस्कार मित्रों ,

आज के इस लेख में हम जानेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के लिए नए दिशा निर्देश क्या है ? / शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटरों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।  देश में शिक्षा को लेकर सरकार द्वारा कई नियम लागू किये जाते है। देश में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षा सभी का अधिकार है।  भारतीय संविधान अनुछेद 21 A  शिक्षा का अधिकार को 86 वें संशोधन द्वारा 2002 को जोड़ा गया। राज्य 6 वर्ष से 14 की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। 

समय के अनुसार विद्यालयों की स्थापना हुई जो कि सरकारी और गैर सरकारी है। समय में बदलाव के साथ -साथ  देश में कोचिंग सेंटर की स्थापना शुरू हुई , इन कोचिंग सेंटर में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे या कॉलेज में  पढ़ रहे है वे ही प्रवेश लेने लगे , साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा से सम्बंधित पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाल कोचिंग सेंटर की स्थापना हुई। 
इन कोचिंग सेंटर को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियम लागु किये गए ताकि देश में कोचिंग सेंटर को नियंत्रित किया जा सके , ये नियम लागु करने का उद्देश्य है कि :-
  1. कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण और विनियम के लिए रूप रेखा प्रदान करना।  
  2. कोचिंग सेंटर सञ्चालन के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताओं का सुझाव देना। 
  3. कोचिंग सेंटरों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करना। 
  4. छात्रों के समग्र विकास के लिए कोचिंग केंद्रों को सह-पाठ्यचर्या सम्बन्धी गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित करने की सलाह देना। 
  5. मानसिक कल्याण के लिए कैरियर मागर्दर्शन  मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना। 

कोचिंग सेंटर के सञ्चालन हेतु नए दिशा निर्देश क्या है ? 

 देश में कोचिंग सेंटर के सञ्चालन के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 को नए नियम लागु किये।  ये नए नियम नियम के लागु होने से पहले संचालित कोचिंग सेंटर और नियम लागु के बाद संचालित होने वाले कोचिंग सेंटरों द्वारा पालन करना होगा। 

शिक्षा मंत्रालय के इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह  है कि किसी भी अध्ययन कार्यक्रम , प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता में छात्रों को भीतर मार्गर्दर्शन और सहायता के लिए कोचिंग सेंटर के सञ्चालन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना है।  
  1. कोचिंग सेंटर का पंजीकरण। 
  2. कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की शर्तें। 
  3. कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। 
  4. कोचिंग सेंटर की फीस।
  5. कोचिंग सेंटर द्वारा नियमों के उलंघन पर सजा और जुर्माना। 
इन सभी सवालों के जवाब हम  विस्तार से जानेंगे।  




1. कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की शर्तें क्या है ? 

देश में कोई बह कोचिंग सेंटर जो चल रहे है या जो चलने  जा रहे है उन्हें कोचिंग नियमों का पालन करना होगा , ये नियम निम्न है :-
  1. कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक ( graduation)  योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहु करेगा। 
  2. कोई भी कोचिंग सेंटर माता -पिता / छात्रों को कोचिंग सेंटर में दाखिला लेने के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा। 
  3. कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र क्र छात्र का नामांकन नहीं करेगा या छात्र का नामांकन केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा ( high school exam ) के बाद ही होना चाहिए। 
  4. कोई भी कोचिंग सेंटर  गुणवत्ता  दी जाने वाली सुविधा या ऐसी कोचिंग सेंटर द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे से सम्बंधित किसी बह भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं कराएगा या प्रकाशन में भाग नहीं लेगा वह छात्र जिसने ऐसा कक्षा में भगा लिया है। 
  5. किसी भी कोचिंग सेंटर को पंजीकृत नाह किया जयएगा यदि उसके पास प्रति छात्र न्यूनतम स्थान की आवश्यकता से कम है। 
  6. कोई भी कोचिंग सेंटर किसिस ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा , जिसे नैतिक अदंता से जुड़े किसिस अपराधके लिए दोषी ठहराया गया है। 
  7. किसीसभीकोअचिंग सेंटर को तब तक पंजीकृत नहीं कियीआजायेगा जब तक कि  उसके पास इस दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो।  
2.  कोचिंग सेंटर के पास ऐसी वेबसाइट होगी जिसमे ट्यूटर्स की योग्यता , पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या , पूरा होने की अवधि , छात्रावास सुविधाएं ( यदि कोई हो ) और ली जाने वाली फीस , आसान निकास निति , शुल्क वापसी निति , नामांकित किये गए छात्रों की संख्या के अद्यतन विवरण होंगे।  केंद्र से कोचिंग और छात्रों की संख्या अंततः उच्च शिक्षा संस्थानों आदि में प्रवेश पाने में सफल रहे।  

3. कोचिंग सेंटर स्थानीय क्षेत्राधिकार  लागु अलग पंजीकरण सहित विभिन्न कानूनों , नियमों ,विनियमों आदि का पालन करेंगे।  

2. कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए कैसे होगा ? 

कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश बनाये ,  इन दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है :-
  1. कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कोचिंग सेंटर के पूर्व पंजीकरण के बाद ही कोचिंग प्रदान करेगा या कोचिंग सेंटर स्थापित करेगा , चलाएगा , प्रबंधन करेगा या रखरखाव करेगा। 
  2. दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि पर मौजूद कोचिंग सेंटर , दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करेंगे। 
  3.  कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए आवेदन उस सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जायेगा  जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में ऐसा कोचिंग सेंटर स्थित है , पंजीकरण फॉर्म में ऐसी फीस और दस्तावेजों के साथ जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट जिए जा सकते है। 
  4. यदि कोचिंग सेण्टर की कई शखाएँ है , तो ऐसी प्रत्येक शाखाओं को अलग कोचिंग सेंटर माना जायेगा और उस प्रत्येक कोचिंग की शाखा के पंजीकरण के लिए अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य है। 
  5. कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के भीतर या तो निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा या पंजिकरण न करने के कारण को दर्ज करने के बाद ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र देने से इंकार करने के अपने आदेश के बारें में बताएगा।  परन्तु इस शर्त से कि पंजीकरण से इंकार करने का कोई भी आदेश सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये बिना पारित नहीं किया जायेगा।  
  6. कोचिंग पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि उपयुक्त सरकार द्वारा तय की जाएगी , जब तक कि किसी कारण से पहले रद्द न किया गया हो।  
  7. प्रत्येक पंजीकृत कोचिंग सेंटर के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवनीकरण (renewal) के लिए पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 2 माह पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ऐसे फॉर्म को ऐसे शुल्क और दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा जो उपयुक्त दरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।  
  8. सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण के नवनीकरण  आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और निर्धारित शुल्क के भुगतान पंजीकरण अवधि की समाप्ति से पहले पंजीकरण संख्या के नवनीकरण के लिए आवेदन पर निर्णय ले सकता है या पंजीकरण की समाप्ति से पहले पंजीरकण के नवनीकरण इंकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद आवेदक को सूचित कर सकता है।  परन्तु ऐसा कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न प्रदान किया जाये। 
  9. उपयुक्त सरकार द्वारा न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ फेसलेस (faceless )  तरीके से कोचिंग सेंटर के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेब साइट - पोर्टल / ऑनलाइन प्रणाली बनाएगी। 
3. कोचिंग पंजीकरण के लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेज कौन से है ? 

उच्च शिक्षा विभाग , शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर के पंजीकरण के लिए बनाये गये नियमों के अनुसार कोचिंग पंजीकरण के आवेदन पत्र के साथ लगने वाले दसितावेज़ और कोचिंग सेंटर मालिक द्वारा यह वचन शपथ में किया जायेगा कि :-
  1. वह केवल " पंजीकृत कोचिंग सेंटर " इस शब्द का उपयोग करेगा और किसी भी साइन बोर्ड या किसी प्रॉस्पेक्टस या पत्राचार या किसी भी प्रकृति के संचार या किसी स्थान पर " मान्यता प्राप्त " या "अनुमोदित" शब्दों का उपयोग नहीं करेगा।  
  2. उन छात्रों के कोचिंग कक्षाएं जो संस्थानों।  स्कूलों में पढ़ रहे है उनके संस्थानों / स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं किया जायेगा। 
  3. ट्यूटर्स की योग्यता , समय सारिणी सम्बन्ध में , कोचिंग क्लास , ली जाने वाली फेस और सामान्य जानकारी  निर्दिष्ट है , आवश्यक जानकारी के सम्बन्ध में कोचिंग क्लास वेबसाइट और कोचिंग सेंटर के परिसर के प्रमुख स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायगी। 
  4. उसे या कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह से नियुक्त किसी शिक्षक या व्यक्ति को नैतिक पतन से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी न ठहराया गया है और शिक्षक के रोजगार में किसी भी बदलाव के बारें में तत्काल सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जायेगा।   
  5. उसे कोचिंग क्लास प्रवेश के लिए छात्रों की निर्दिष्ट संख्या से सम्बंधित शर्तों का पालन करना होगा। 
  6. वह इस दिशानिर्देशों  नियमों और शर्तों का पालन करेगा / करेगी। 
  7. पंजीकरण के नवीनकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ चार्टेड अकॉउंटेड  द्वारा लेखापरीक्षित खतों के विवरण की एक प्रति संलग्न की जाएगी। 
4. कोचिंग सेंटर की फीस सम्बन्धी नियम क्या है ?

कोचिंग सेंटर सम्बन्धी फीस नियम निम्न है :-
  1. कोचिंग सेंटर द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या के वाली ट्यूशन फीस उचित होगी और ली गयी फीस की रसीदें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 
  2. कोचिंग सेंटर को विभिन्न पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या का उल्लेख करते हुए एक प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। पाठ्यकम पूरा होने की अवधि , कक्षाओं की संख्या , व्याख्यान , टूटोरियल , छात्रावास की सुविधाएं यदि कोई हो और ली जाने वाली फीस , आसान निकास निति , शुल्क वापसी आदि।  ये विवरण भवन परिसर में प्रमुख और सुलभ स्थान पर प्रदर्शित किये जायेंगे। 
  3. कोचिंग सेंटर द्वारा नामांकित छात्र को प्रोस्पेटस , नोट्स और अन्य सामग्री बिना किसी अलग शुल्क के उन्हें प्रदान की जयएगी। 
  4. यदि छात्र ने पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान कर दिया है और निर्धारित अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़  छात्र को शेष अवधि के लिए पूर्व में जमा की गयी फीस में से अनुपाती आधार पर 10 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।  यदि छात्र कोचिंग सेंटर के छात्रावास रह रहा है तो छात्रवास फीस और मेस फीस आदि भी वापस कर दी जाएगी। 
  5. किसी भी परिस्थिति में किसी विशेष पाठ्यक्रम और अवधि के लिए जिस आधार पर पर वतावरण बनाया गया है , उस पाठ्क्रम की अवधि के दौरान शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी।  
5 . कोचिंग सेंटर द्वारा नियमों के उल्लंघन सजा और जुर्माना क्या है ? 

शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर कोचिंग सेंटर को दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

1 . सक्षम प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालयों की शक्ति होगी।  सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी शक्ति होगी जो किसी ही मुक़दमे विचार करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालों में निहित है। 
  1. शपथ पत्र के माध्यम से सबूत के साक्ष्य स्वीकार करना ,
  2. किसी व्यक्ति को बुलावा और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ,
  3. अभिलेखों के प्रस्तुतिकरण के बाध्य करना ,
  4. अवार्ड कॉस्ट। 
2. . पंजीकरण या सामान्य शर्तों के कसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में कोचिंग सेंटर निम्नानुसार दंड के लिए उत्तरदायी होगा :-
  1. पहले अपराध के लिए 25000 रूपया जुर्माना। 
  2. दूसरी बार अपराध के लिए 100, 000 रुपया जुर्माना 
  3. बाद के अपराध के लिए पंजीकरण रद्द करना। 


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