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how to file complaint against theft of power and electricity कहाँ कैसे बिजली चोरी की शिकायत करें ?

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नमस्कार मित्रों, 

आज  के इस लेख में हम जानेंगे कि कहाँ कैसे बिजली चोरी की शिकायत करें ? प्रदेश में हर माह करोड़ो के आंकड़े में बिजली चोरी होने के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम् कदम उठाया। पावर कारपोरेशन में बिजली चोरी रोकने के लिए पोर्टल चालू किया गया , ताकि बिजली चोरी रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसे बिजली चोरी की जानकारी या सूचना हो वह व्यक्ति अज्ञात नाम से बिजली चोरी की शिकायत कर सकता है।  बिजली चोरी की शिकायत करने वालों का नाम बिजली मित्र रखा गया है। 


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बिजली चोरी की शिकायत कैसे और कहाँ करें ? 

बिजली चोरी की शिकयत करने के लिए व्यक्ति को पावर कारपोरेशन की अधिकृत वेबसाइट पर आना होगा और होम पेज दिख रहे विकल्पों को चुन कर शिकायत की प्रक्रियाक की ओर बढ़ना होगा। 

1. पावर कारपोरेशन की अधिकृत वेबसाइट।  

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जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में हो रही बिजली चोरी की शिकायत पावर कारपोरेशन विभाग में करना चाहता है , वो पावर कारपोरेशन की अधिकृत वेबसाइट पर आने के बाद विंडो में दिख रहे बिजली मित्र ( चोरी की शिकायत )  पर क्लिक करना होगा। 
 


2. शिकायत करें फॉर्म। 

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बिजली मित्र ( चोरी की शिकायत ) पर क्लिक करने पर आपके सामने ऐसी विंडो खुल कर आएगी जिसमें आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे। 
  1. बिजली चोरी की शिकायत करने हेतु क्लिक करे 
  2. एडमिन लॉगिन। 
आपको क्लिक करना है।  बिजली चोरी की शिकायत पर। 

3. शिकायत फॉर्म में विवरण दर्ज करें। 

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चोरी की शिकायत करने पर क्लिक करने पर आपके सामने शिकायत करने हेतु फॉर्म खुल कर आएगा जिसमें आपको बिजली चोरी से सम्बंधित विवरण भरना होगा। 
  1. बिजली चोरी करने वाले का नाम ( यदि उपलब्ध हो तो )
  2. बिजली चोरी के स्थान का पता ( अनिवार्य )
  3. जिला चुने (अनवार्य )
  4. अन्य विवरण लैंडमार्क / बिजली चोरी के विषय में सूचना आदि ( यदि उपलब्ध हो तो )
  5. फोटो / वीडियों अपलोड करें ( यदि उपलब्ध हो तो )
  6. यह सब दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। 
नोट :- शिकायतकर्ता को अपना नाम / पता व् मोबाइल नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।    







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