नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम GST - Goods and Services Tax / वस्तु एवं सेवा कर से सम्बंधित परीक्षा में सामान्य ज्ञान / Gk में पूछे जाने ज्ञान के के बारें में जानेंगे।
GST से सम्बंधित सामान्य ज्ञान
विश्व में सर्वप्रथम GST 1954 में फ्रांस में लागु हुआ।
भारत में GST लागु करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली विजय केलकर समिति का अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे।
भारत में सर्प्रथम GST लागु करने वाला राज्य असम 12 अगस्त 2016 में बना और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 में बना।
GST लागु करने वाला भारत 162 वाँ देश है।
भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागु किया गया जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
GST का फुल फॉर्म Goods and Services Tax यानी वस्तु एवं सेवा कर।
GST मुख्यतः 4 प्रकार के है।
- CGST - Central Goods and Services tax,
- SGST -State Goods and Services Tax,
- IGST- Integrated Goods and Services Tax,
- UTGST- Union territory Goods and Services Tax.
IGST को संविधान के अनुच्छेद 269 A में रखा गया है।
GST के अंतर्गत 4 प्रकार की डारे निर्धारित की गयी है :-
- 5%
- 12%
- 18%
- 28%
GST अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है।
GST के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया जो कि 122 वाँ संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया।
GST विधेयक के पक्ष में कुल 366 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े थे।
लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्सभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया।
GST बिल पर राष्ट्रपति द्वारा 8 सितम्बर 2016 को मंजूरी दी गयी थी।
संविधान के अनुच्छेद 279 A में GST परिषद में रखा गया और इसी में GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया।
GST परिषद की स्थापना 12 सितम्बर 2016 को की गयी थी।
GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
GST परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है।
GST परिषद में राज्यों को 2 / 3 तथा केंद्र को 1 / 3 वोट अधिकार दिया गया है।
भारत में GST संविधान में 101 वाँ संशोधन के तहत लागु किया गया।
GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 संख्या होती है, हर संख्या का अपना अपना अलग भाव है।
GST के अंतर्गत कुल 40 कर जिसमे 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है।
शराब , पेट्रोलियम , शिक्षा , स्वास्थ्य सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है।
विशेष राज्यों को आवला राज्यों या केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों में किसी कारोबारी का जो वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति करता है , वार्षिक टर्नओवर 20 से अधिक का है तो GST पंजीकरण अनिवार्य है।
विशेष राज्यों में कसी कारोबारी का वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति में वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रूपये से अधिक होता है , तो GST पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
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