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भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकार fundamental right in Indian Constitution

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 नमस्कार मित्रों, 

आज के इस लेख में हम जानेंगे उन सभी मूल अधिकारों को जो कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गए है।  ये मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और विकास में अहम् भूमिका निभाते है। ये मूल अधिकार नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है , शिशु के जन्म से ही उसे ये अधिकार प्राप्त हो जाते है जैसे अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार। 

मूल अधिकारों को विस्तार से जाने।  

भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकार  fundamental right in Indian Constitution



मूल अधिकार - भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 

 भारतीय संविधान का जो श्रोत है , वह देश के कई देशों के संविधान से उनके भागों से मिलकर बना है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है।  संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
भारतीय संविधान में लिखित मूल अधिकार का श्रोत USA - United State Of America / संयुत्क राज्य अमेरिका का संविधान है।  
  1.  समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। 
  2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक।  
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक।  
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकर अनुच्छेद 25 से 28 तक। 
  5. संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। 
  6. संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 . 
इन सभी मूल असधिकारों को विस्तार से समझे। 

1. समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। 

1. अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता - रज्य , भारत राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।  

2. अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश , जाति , लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद  का प्रतिषेध। 

3. अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 

4. अनुच्छेद 17 - अस्प्रश्यता का अंत। 

5. अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत। 

2. स्वातंत्र्य का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। 

1. अनुच्छेद 19 -वाक्य की स्वतांत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 

2. अनुच्छेद 20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण। 

3. अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 

4. अनुच्छेद 21 क - शिक्षा का अधिकार। 

5. अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण। 

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। 

1. अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध। 

2. अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। 

1. अनुच्छेद 25 अंत कर्ण की और धर्म के अबाध रूप से मानने , आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 

2. अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 

3. अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 

4. अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एयर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। 

1. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 

2. अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।  

6. संविधानिक उपचारों का अधिकार। 

1. अनुच्छेद 32 प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार।  





            

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