नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में जानेगें कि " पैरोल कर फरलो में अंतर् क्या है ? दोनों ही जेल नियम है ,जिनके अधीन जेल में कैद सजायाफ्ता कैदियों को कुछ अवधि के लिए जेल नियम की शर्तों पर रिहा किया जाता है।
पैरोल और फरलो में अंतर् क्या है ?
पैरोल और फरलो में अंतर् को समझने के लिए हम इन्हे एक -एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
पैरोल :- पैरोल जेल नियम का ऐसा नियम है जिसके अधीन जेल में कैद सजायाफ्ता कैदी जेल नियम अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अधीन कुछ समय पर रिहा किये जाते है। पैरोल और फरलो दोनों ही जेल के सजायाफ्ता कैदियों को कुछ समय के लिए शर्तों पर रिहा होने की अनुमति प्रदान करते है , परन्तु ये दोनों एक दूसरे से काफी भिन्न है , इनकी भिन्नता निम्न है :-
- पैरोल पर रिहा होने की अनुमति किसी कैदी को तब मिलती है, जब वह सुनाई गयी सजा में 1 वर्ष की सजा पूर्ण कर ली है।
- पैरोल पर सजायाफ्ता कैदियों को जेल नियम की शर्तों के अधीन रिहा किये जाने की अनुमति की अवधि 1 माह तक होती है।
- पैरोल पर किसी सजायाफ्ता कैदी को रिहा करने की शक्ति डिविशनल कमिश्नर को होती है।
फरलो :- फरलो जेल नियम का ऐसा नियम है जिसके अधीन जेल में कैद सजायाफ्ता कैदियों को जेल नियम अधिनियम की शर्तों के अधीन समय समय पर रिहा किया जाता है। फरलो और पैरोल दोनों ही जेल के सजायाफ्ता कैदियों को कुछ समय के लिए शर्तों पर रिहा होने की अनुमति प्रदान करते है , परन्तु ये दोनों एक दूसरे से काफी भिन्न है , इनकी भिन्नता निम्न है ;- ( फरलो के नियम राज्य अनुसार भिन्न है , हम दिल्ली जेल नियम अधिनियम से समझेंगे )
- फरलो पर उन सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किया जाता है , जिन्हे 5 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनिए गयी है।
- फरलो पर रिहा होने की अनुमति किसी कैदी को तब मिलती है जब वह सुनाई गयी सजा में 3 वर्ष तक की सजा पूर्ण।
- फरलो पर सजायाफ्ता कैदियों को जेल नियम की शर्तों के अधीन समय -समय पर रिहा होने की अनुमति की अवधि 21 दिन 14 दिन तक की होती है।
- फरलो पर किसी कैदी को रिहा करने की शक्ति डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन को होती है।
पैरोल और फरलो दोनों के एक बड़ी समानता है।
पैरोल और फरलो दोनों में ही एक बहुत बड़ी समानता है वह है किन अपराधियों को पैरोल फरलो पर रिहा होने की अनुमति नहीं मिलती :-
- मृत्यु दंड की सजा से दण्डनीय कैदी।
- आतंवादी।
- ऐसी कैदियों को जिनपर युक्ति रूप से भागने की शंका है।
- ऐसे कैदियों को जिनसे समाज और खास व्यक्तियों को खतरा है।
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