विवाह विच्छेद / तलाक / divorce के लिए अर्जी किस न्यायालय में दे जाएगी ? where divorce case are filed in india
नमस्कार मित्रों ,
आज के इस लेख में हम जानेंगे की " विवाह विच्छेद / तलाक / divorce के लिए अर्जी किस न्यायालय में दे जाएगी ? "
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13 में विवाह विच्छेद के आधार के बारे में प्रावधान दिए गए है और धारा 13 बी में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के बारे में प्रावधान दिया गया है। विवाह विच्छेद के लिए पक्षकार को न्यायालय में अर्जी / याचिका दायर करनी होगी। किस न्यायालय में अर्जी दायर होगी , इसके सम्बन्ध में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 में प्रावधान दिया है।
विवाह विच्छेद / divorce के लिए अर्जी किस न्यायालय में दी जाएगी ?
हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 19 प्रावधान करती है कि वह न्यायालय जिसमे अर्जी उपस्थापित यानी प्रस्तुत की जाएगी। इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली प्रारंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ये निम्न हो :-
- जहाँ विवाह का अनुष्ठान हुआ था।
- प्रत्यर्थी अर्जी के पक्ष किये जाने के समय जहाँ निवास करता है।
- विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार जहाँ एक साथ निवास किया था।
- यदि पत्नी अर्जीदार है तो जहाँ यह अर्जी पेश किये जाने के समय निवास कर रही है।
- अर्जीदार के अर्जी पेश किये जाने के समय जहाँ निवास कर रहा है
- ऐसे मामले में जिसमे प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य्क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं इसके बारे में 7 वर्षों तक या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ सुना नहीं है , जिन्होंने उनके बारे में यदि जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता।
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