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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में हम बात करेंगे कि " सिविल वाद में गवाह या गवाहों की जरह का अवसर समाप्त हो जाने पर, जिरह कराये जाने के लिए रिकॉल की एप्लीकेशन कैसे लिखे।
कई बार ऐसा होता है कि किन्ही पर्याप्त व् उचित कारणों से गवाह अपनी जिरह की नियत तारीख पेशी में न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हो सका है। तो न्यायाधीश द्वारा वादी या प्रतिवादी के गवाहों की जिरह के अवसर को समाप्त कर वाद की अगली कार्यवाही के लिए आगे बढ़ा देता है।
यदि वादी या प्रतिवादी के अधिवक्ता को ऐसा लगता है कि न्यायहित में गवाह की जिरह करवाई जाना अति आवश्यक है, तो न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के तहत गवाह या गवाहों की जिरह करवाए जाने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत करनी पड़ती है।
प्रार्थना पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली बात -
- न्यायालय का नाम,
- गवाह या गवाहों में जिस गवाह जा अवसर समाप्त हुआ उसका नाम,
- नियत तारीख पेशी में गवाह न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं आ सका , इसका पर्याप्त व् उचित कारण।
जिरह का अवसर समाप्त होने पर रिकॉल एप्लीकेशन किसे लिखे ?
न्यायालय श्रीमान ( उस न्यायालय का नाम जिसमे वाद की कार्यवाही चालू है )
वादी
बनाम
प्रतिवादी
प्रार्थना पत्र अंतर्गत 151 व्या ० प्रा० सं ०
महोदय ,
निवेदन है कि वाद उपरोक्त में न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक ( यहाँ वो दिनांक लिखी जाएगी जब जिरह होनी थी ) को वास्ते जिरह ( वादी / प्रतिवादी संख्या )नियत था , परन्तु साक्षी ( वादी / प्रतिवादी संख्या ) ( यहाँ वो पर्याप्त व् उचित कारण का विवरण लिखना है) जिसके कारण न्यायालय आने में विलम्ब और साक्षी न उपस्थित होने के कारण न्यायालय श्रीमान द्वारा ( वादी / प्रतिवादी जिसका अवसर समाप्त हुआ उसका संख्या सहित नाम जैसे PW 1 , PW 2 या DW 1 , DW 2 जो हो ) की जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया है न्याय हित में पूर्ण पारित आदेश वापस लेकर गवाह से जिरह कराये जाने का अवसर प्रदान करना अति अवश्यक है।
अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दिनांक ( जिस तारीख पेशी को जिरह का अवसर समाप्त किया गया वह तारीख ) को पारित आदेश वापस लेकर गवाह से जिरह से जिरह करवाये जाने का अवसर प्रदान करने की कृपा की जाये।
दिनांक - द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी का नाम
( )
नोट : उपरोक्त प्रार्थना पत्र में मोटे काले अक्षरों से दर्शित शब्दों के स्थान पर वाद के अनुसार विवरण दर्ज किया जायेगा।
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