नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में जमानत की शर्तों के बारे में जानेगे, जिनका पालन जमानत पर रिहा हर अभियुक्त को करना पड़ता है।
जहाँ किसी अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत के लिए आवेदन किया जाता है और न्यायालय अपराध की प्रकृति व् गंभीरता को नजर में रखते हुए , अभियुक्त की जमानत की अर्जी को स्वीकार करते हुए, जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश करती है। तो इसे में जमानत पर रिहा होने वाले अभियुक्त को जमानत के आदेश में उल्लिखित जमानत की उन सभी नियम व् शर्तो का पालना करना होता है.
यदि जमानत पर रिहा किये जाने वाले आदेश में उल्लिखित जमानत की किन्ही शर्तो कर उल्लंघन होता है, तो जमानत रद्द हो जाती है., और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर गिरफ़्तारी की जाती है।
1. जमानत की शर्ते क्या है ? -
2. क्या अभियुक्त को जमानत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ?
इन्ही सवालों के जवाब विस्तार से जाने।
जमानत की शर्ते क्या है ?
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 उपधारा 1 के अधीन अजमानतीय अपराध की दशा में किसी अभियुक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है , तो धारा 437 की उपधारा 3 में उल्लिखित शर्तों को न्यायालय उस जमानत पर छोड़े गए अभियुक्त पर अधिरोपित करेगा। जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को जमानत के आदेश में लिखित इन शर्तों का पालन करना ही पड़ेगा। यह शर्ते निम्नलिखित है :-
- जमानत पर छोड़ा गए व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधनपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होना होगा।
- जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति उस अपराध जैसा कि , जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है , कोई अपराध नहीं करेगा।
- जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।
- न्यायालय द्वारा न्याय हित ऐसी अन्य शर्तो, जिसे वह ठीक समझे, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति पर अधिरोपित कर सकता है।
क्या अभियुक्त को जमानत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ?
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 क के अंतगर्त बंधक पत्र और जमानत पत्र के रद्दकरण के सम्बन्ध में प्रावधान है। जहाँ जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति पर अधिरोपित की गयी जमानत की शर्तों के भंग होने के कारण बंधक पत्र और जमानत पत्र जब्त हो जाता है। वहां :-
- जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधक पत्र तथा उस मामले में प्रतिभूओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंधक पत्र भी, यदि कोई हो रद्द हो जायेंगे।
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