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अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य होने पर अधिवक्ताओं को मिलने वाले लाभ क्या है ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम बात करेंगे खासकर अधिवक्ताओं के लिए। इसमें लेख में हम जानेगे कि अधिवक्ता कल्याण निधि का सदस्य होने पर अधिवक्ताओं को मिलने वाले लाभ क्या है ?  जिसे हम कह सकते है कि असधिवक्ता कल्याण निधि के लाभ। 

अधिवक्तओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001, पारित किया गया, इस अधिनियम के तहत अधिवक्ता कल्याण निधि का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया , जो कि अधिवक्ताओं के हितों में अधिवक्ताओं के फायदे के लिए कल्याण निधि का गठन करेगा। 

अधिवक्ता वही व्यक्ति होगा जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 के अधीन  राज्य  विधिक परिषद द्वारा तैयार नामावली में उस व्यक्ति का नाम अधिवक्ता के रूप में दर्ज किया गया है और जो किसी राज्य विधिक संगम  अधिवक्ता संगम का सदस्य है। 

 निधि का सदस्य से अभिप्राय ऐसे अधिवक्ता से है, जो निधि द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनयम के उपबंधों के अधीन अधिवक्ता कल्याण निधि में सदस्य के रूप में बना रहता है।  

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001, की धारा 3 अधिवक्ता कल्याण निधि के घटन के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। इस धारा के अधीन समुचित सरकार एक कल्याण निधि का गठन करेगी जिसका नाम "अधिवक्ता कल्याण निधि" होगा। 

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अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्य बने रहने वाले अधिवक्तओं को निधि से मिलने वाले लाभ क्या है ?

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 2001 की धारा 18 निधि की सदस्यता के सम्बन्ध में प्रावधान करती है। इस अधिनियम के पारित होने से पहले राज्य के किसी न्यायालय , अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में व्यवसायरत हर एक अधिवक्ता, जो उस राज्य में किसी राज्य विधिज्ञ संगम या राज्य अधिवक्ता संगम का सदस्य है, इस अधिनियम के प्रारम्भ से 6 माह के भीतर न्यासी समिति को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए, ऐसे प्रारूप में जो विहित किया आवेदन करेगा। 

सदस्य अधिवक्ताओं को अधिवक्ता कल्याण निधि की ओर से मिलने वाले लाभ निम्न होंगे जो कि :-
  1. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 19 के तहत निधि के किसी सदस्य को अनुग्रह अनुदान। 
  2. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 21 के तहत विधि व्यवसाय बंद करने पर रकम का संदाय। 
  3. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 24 के तहत निधि के सदस्यों के लिए समूह बीमा और अन्य फायदे। 
इन सभी को विस्तार से जाने। 


1. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 19 - निधि के किसी सदस्य को अनुग्रह अनुदान। 

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिवक्ता कलयाण निधि के सदस्य अधिवक्ताओं को :-
  1. उनके अस्पताल में भर्ती होने की दशा में या बड़ी शल्य क्रिया ( ऑपरेशन ) की दशा में,
  2. निधि के सदस्य अधिवक्ता यदि यक्ष्मा ( फेफड़े का रोग ),  कुष्ठरोग, लकवा, कैंसर, मानसिक असंतुलन या अन्य गंभीर बीमारी या निशक्तता से पीड़ित है ,
उपरोक्त दशा में निधि के सदस्य अधिवक्ता द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के लिए निधि के समक्ष आवेदन किया जाता है और दावे की सत्यता के बारे में समाधान होने के बाद निधि में से दावा करने वाले अधिवक्ता सदस्य को अनुग्रह अनुदान (प्रदान) कर सकेगी। 

2. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 21 के तहत विधि व्यवसाय बंद करने पर रकम का संदाय। 

अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम धारा 21 निधि के सदस्य अधिवक्ता के अपने विधि व्यवसाय के बंद करने पर रकम संदाय (प्रदान ) करने के सम्बन्ध में प्रावधान करती है, जो कि निधि द्वारा सदस्य अधिवक्ता को प्रदान किये जाने वाला लाभ है।  

अधिनयम की धारा 21 के तहत जो अधिवक्ता कम से कम पांच वर्ष तक की अवधि तक निधि का सदस्य रहा है, उसके द्वारा अपना विधि व्यवसाय बंद करने पर, अनुसूची में वर्णित दर पर रकम का भुगतान किया जायेगा। 

जैसे कि :-
  1. 1 वर्ष के बाद 1000 रु ,
  2. 2 वर्ष के बाद 2000 रु,
जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जायेंगे रकम बढ़ती जाएगी, अंतिम वर्ष 30 वर्ष है, जो अधिवक्ता निधि का सदस्य 30 वर्ष तक बना रहता है, उसको निधि द्वारा 30000 रु का भुगतान किया जायेगा। 

स्थायी असमर्थता के कारण विधि व्यवसाय बंद  करने पर  रकम मिलना।  

लेकिन जहाँ न्यासी समिति को यह समाधान हो गया है कि निधि के किसी सदस्य ने ऐसी निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपना विधि व्यवसाय किसी स्थायी असमर्थता के कारण बंद किया है वह न्यास समिति ऐसे सदस्य अधिवक्ता को अनुसूची 1 में वर्णित दर पर रकम का भुगतान करेगी। 

सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु पर रकम का मिलना। 

जहॉं निधि के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु उसके सदस्य बने रहने की अवधि के अनुसार मिलने वाली राशि मिलने से मृत्यु हो जाती है , वहां जैसी स्थिति हो , सदस्य अधिवक्ता द्वारा दिए गए नाम या निधि के मृतक सदस्य अधिवक्ता के विधिक वारिस को रकम का भुगतान किया जायेगा।  

3. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम की धारा 24 के तहत निधि के सदस्यों के लिए समूह बीमा और अन्य फायदे। 

अधिवक्ता कल्याण निधि की धारा 24 के तहत न्यासी समिति, निधि के सदस्य अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए निम्न व्यवस्था करेगी जैसे कि :-

1. न्यासी समिति भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता से निधि के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए समूह बीमा पॉलिसियां प्राप्त करेगी। 

2. न्यासी समिति निधि के सदस्य अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सालय और शैक्षिक सुविधाओं के लिए ऐसी रीति से व्यवस्था करेगी जो निर्धारित हो। 

3. न्यासी समिति निधि के सदस्य अधिवक्ताओं को पुस्तकें खरीदने के लिए धन की व्यवस्था करेगी।

4. न्यासी समिति निधि के सदस्य अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक सुविधाओं के निर्माण या उनके अनुरक्षण के लिए धन की व्यवस्था करेगी। 

लेकिन न्यासी समिति धारा 18 की उपधारा 5 के अधीन प्रत्येक वर्ष के मार्च माह की तिथि 31 को 50 रु का भुगतान निधि को करेगा , ऐसी प्राप्त कुल वार्षिक अभिदान का दस प्रतिशत, अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने वाले निधि के सदस्यों के लिए सामूहिक सुविधाओं के निर्माण या अनुरक्षण पर खर्च करेगी। 

5.  किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए निधियों का उपबंध करेगी जो न्यासी समिति द्वारा निर्धारित किया जाये। 

6. न्यासी समिति किन्ही ऐसे अन्य फायदे के लिए उपबंध करेगी जो निर्धारित किये जाये।  




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