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महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ शिकायत कहाँ और कैसे करे ?

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नमस्कार मित्रों,

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, घरेलु हिंसा, प्रताड़ना, दहेज़, प्रताड़ना, घर से निकाल देना, द्विविवाह, बलात्कार, पति दवरा क्रूरता, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर यौनउत्पीडन और FIR दर्ज न करने के खिलाफ ऑनलाइन रिपोर्ट किसे और कैसे करे ? 

अक्सर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की घटनाएं टेलीविज़न , न्यूज़  टीवी ,सुनने  व् समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती रहती है।  यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करने को लेकर व् यौन उत्पीड़न की रोकथाम व् निवारण के लिए कई कानून बने। इन कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है , ताकि वे समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करे सके। 

महिलाओं के हित के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जिसका मुख्य महिलाओं पर हो रहे अपराधों की रोकथांम व् निवारण करने का भरपूर्ण प्रयास किया जायेगा। अपराधी को सजा दिलवाना व् पीड़िता महिला को न्याय। 

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राष्ट्रीय महिला आयोग - शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली 

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की लिखित शिकायत मिलने पर या स्वयं उस अपराध के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगी। 
 
राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली में निम्न अपराधों के घटित होने पर पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है। 
  1. घरेलु हिंसा,
  2. उत्पीड़न,
  3. दहेज़,
  4. प्रताड़ना,
  5. परित्याग - घर से अवैध ढंग से बाहर निकल देना,
  6. द्विविवाह -एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह,
  7. प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने पर,
  8. पति द्वारा क्रूरता करने पर,
  9. आभाव,
  10. लैंगिक भेदभाव,
  11. कार्यस्थल पर महिलाओं के होने वाले यौन उत्पीड़न। 


ऑनलाइन  महिलाएं अत्याचार व् अन्य अपराधों के खिलाफ शिकायत कहाँ और कैसे करे - स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड 

 
 1. राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिकृत वेबसाइट। 

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महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, दहेज़, प्रताड़ना, परित्याग, द्विविवाह, प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने पर , पति द्वारा क्रूरता, आभाव, लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अपराध होने पर पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करना चाहती है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिकृत वेबसाइट जा सकती है।  यहाँ पर आवेदनकर्ता को REGISTER COMPLAINTS पर क्लिक करना होता है। 

2. REGISTER COMPLAINT पर क्लिक करना होगा।  

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राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिकृत  वेबसाइट पर आने पर REGISTER COMPLAINTS पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा, जिसमे आवेदन से सम्बंधित कुछ दिशा निर्देश शामिल है।  इन दिशा निर्देशों को आवेदनकर्ता द्वारा से ध्यान से पढ़ा जाये। 

जब सबसे निचे नजर डालेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि " शिकायत पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करे"  पर क्लिक करने पर आगे की प्रक्रिया चालू होगी।  

3. निर्देश बॉक्स में दिए गए निर्देशों को पढ़ ले। 
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शिकायत पंजकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करे, पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ ऐसा पॉप उप बॉक्स आएगा, जिसमें आपको दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा, फिर OK पर क्लिक करना होगा, ताकि शिकायत पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। 

4. COMPALINTS REGISTRATION FORM  . 

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निर्देश पढ़ने पर OK बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने शिकायत पंजीकरण फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको, शिकायत से सम्बंधित मांगी जा रही सभी जानकारी स्पष्ट व् सही भरनी होगी। 

1. शिकायतकर्ता का विवरण। 
  1. शिकायतकर्ता अपना नाम स्पष्ट व् सही रूप से लिखे। 
  2. शिकायतकर्ता जहाँ निवास करता है, वहां का पता सही व् स्पष्ट लिखे। 
  3. शिकायतकर्ता जिस राज्य में निवास करता है, उस राज्य का नाम। 
  4. शिकायतकर्ता को अपने जनपद का नाम लिखना होगा।
  5. शिकायतकर्ता जिस जनपद में निवास करता है, वहां का पिन कोड क्या है, इसको लिखना होगा। 
  6. शिकायतकर्ता अपनी ईमेल आईडी लिखेगा, ताकि शिकायत से सम्बंधित कोई भी सूचना या नोटिफिकेशन हो तो शिकायतकर्ता को प्राप्त होती रहे। 
  7. शिकायकर्ता को अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, तो वर्तमान में उसके पास हो, ताकि शिकायत से सम्बंधित सूचना उसको मिलती रहे और, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संपर्क किया जा सके। 
  8. शिकायतकर्ता अपना लिंग दिए गए ड्राप डाउन मेनू से चयन कर सकेगा, जो उस पर लागु हो। 
2. पीड़िता का विवरण -  क्या शिकायतकर्ता ही पीड़िता है ? 
हाँ या नहीं वाले बॉक्स में आपको टिक करना होगा।  यदि पीड़िता ही शिकायतकर्ता है, तो हाँ वाले बॉक्स में टिक सकेगा या नहीं।   यदि शिकायतकर्ता पीड़िता नहीं है ,तो पीड़िता का विवरण लिखना होगा।  

  1. पीड़िता का नाम, जिसके साथ घटना घटित हुई है। 
  2. पता पीड़िता जहाँ पर निवास करती है।  
  3. राज्य का नाम पीड़िता जिस राज्य में निवास करती है। 
  4. जनपद जहाँ पीड़िता निवास करती है। 
  5. उस जनपद का पिनकोड जहाँ पीड़िता निवास करती है। 
  6. पीड़िता अपना ईमेल लिखेगी, ताकि शिकायत के सम्बन्ध में संपर्क किया जा सके। 
  7. पीड़िता अपना मोबाइल लिखेगी, ताकि शिकायत के सम्बंध में संपर्क किया जा सके। 
  8. पीड़िता ड्राप डाउन मेनू से अपना लिंग चयन कर सकती है, जो उस पर लागु हो। 
  9. पीड़िता अपनी जन्म तिथि लिखेगी - इसके लिए वह अपने हाई स्कूल का प्रमाणपत्र देख सकती है। 
  10. पीड़िता अपना धर्म चुनेगी। 
  11. पीड़िता अपनी जाती चुनेगी। 
  12. यदि पीड़िता दिव्यांग है , तो उसका चयन करेगी।  यदि नहीं तो नहीं। 

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3. प्रतिवादी का विवरण। 

पीड़िता महिला के साथ , जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है। उसका विवरण सही व् स्पष्ट रूप से लिखना होगा। 
  1. प्रतिवादी का नाम - जिस व्यक्ति ने अपराध / घटना को अंजाम दिया उस व्यक्ति का स्पष्ट व् सही नाम। 
  2. प्रतिवादी का पता - जहाँ पर वह निवास करता है। 
  3. प्रतिवादी के राज्य का नाम। 
  4. प्रतिवादी जिस जनपद में रहता है, उसका नाम। 
  5. जनपद का पिनकोड जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। 
  6. प्रतिवादी का ईमेल - यह जानकारी होना मुश्किल है, तो इसको आप खाली छोड़ सकते है। 
  7. प्रतिवाइड का मोबाइल नंबर - यदि मालूम है तो लिख सकते है। 
  8. प्रतिवादी का लिंग क्या है, उसका चयन करना होगा। 
4. शिकायत का विवरण।  

पीड़िता / शिकायतकर्ता को घटना के सम्बन्ध में शिकायत का विवरण सही व् स्पष्ट रूप से लिखना होगा। 

  1. प्रतिवादी का विभाग -  यदि प्रतिवादी यानी घटना कारित करने वाला व्यक्ति किसी विभाग में कार्य करता है, तो उस विभाग के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी लिखना होगा। 
  2. घटना घटित होने की तिथि। 
  3. क्या आपका मामल / परिवाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है - यदि हाँ तो उसका विवरण। 
  4. क्या आपका मामला। / परिवाद किसी राज्य महिला आयोग के समक्ष लंबित है - यदि हाँ तो उसका विवरण। 
5. घटना की पूरी जानकारी डेल -

पीड़िता के साथ जो घटना घटित हुई है, उसके सम्बन्ध में जो - जो  हुआ है, पूरी जानकारी स्पष्ट व् सही लिखनी होगी।  

घटना की जानकारी लिखने के बाद दिए गए शब्दों को captcha  वाले बॉक्स में लिखे। 

इसके बाद submit  वाले बटन पर क्लिक कर, शिकायत आवेदन को जमा करे। 

शिकायत पंजीकरण फॉर्म जमा होने के बाद क्या होगा ?

शिकायत पंजीकरण फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर आपको निम्न विवरण प्राप्त होंगे। 
  1. शिकायत पंजीकरण फॉर्म भर जाने पर एक रसीद संख्या मिलेगी। 
  2. यदि आपकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग के क्षेत्राधिकार में आती होगी, तो 10 दिन के भीतर आपको -
  3. शिकायत /  अर्जी का फाइल नंबर ,यूजर आईडी - पासवर्ड दिए गए रसीद संख्या के उपयोग से प्राप्त करना होगा।  

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