आज के इस लेख में आप सभी को ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज कैसे करे? इसके सम्बन्ध में विस्तार से सम्पूर्ण जानकारी देने वाला हु।
पलहे दाखिल दाखिल के लिए क्रेता को राजस्व न्यायालय में दाखिल ख़ारिज के लिए एक वाद दायर करना पड़ता था, जिसमे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वाद दायर करने में समय भी लगता था, अन्य समस्याएं होती थी, लेकिन इन्ही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए राजस्व न्यायालय ने दाखिल ख़ारिज की इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है।
राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसने जमीन खरीदी है बैनामे के बाद राजस्व न्यायालय में उक्त जमीन के दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करना होगा। ताकि खतौनी में उक्त जमीन के सम्बन्ध में यह इंद्राज कर दिया जाये कि उक्त जमीन किस व्यक्ति से ली गयी है और किस व्यक्ति को बेचीं गयी हैं। इस दाखिल ख़ारिज की ऑफलाइन प्रक्रिया को राजस्व न्यायालय ने ऑनलाइन कर दिया है।
तो चलिए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझे :-
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया - स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड - इन हिंदी
1. राजस्व न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर जाये -
जमीन खरीदने के बाद उसके दाखिल ख़ारिज के लिए क्रेता को राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत जमीन के दाखिल ख़ारिज के लिए राजस्व न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट vaad.up. nic.in पर आना होगा। जहाँ आपको नामांतरण (दाखिल ख़ारिज) हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व 2006 की धारा 34 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
2. लॉगिन के लिए पंजीकरण
आवेदन के लिए दाखिल ख़ारिज करने पर क्लिक करने पर अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल कर आएगा जिसमे आपको लॉगिन के लिए पंजीकरण करना होगा। यहाँ आपको OTP के माध्यम से लॉगिन करने की व्यवस्था दी गयी है। आपको अपने मोबाइल नम्बर के दर्ज करने पर उस एक OTP आएगा उसको दर्ज करने के बाद लॉगिन करे पर क्लिक करना होगा।
3. पंजीकरण फॉर्म भरे।
लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण के लिए ऐसा फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको इस फॉर्म में मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करना होगा जैसे की :-
प्रथम नाम - अपना नाम,
अंतिम नाम - उपनाम ,
ई मेल आई डी,
यूजर नेम,
पासवर्ड - आप अपना स्वयं चुने,
मोबाइल नंबर - अपना दर्ज करे,
लिंग
इन सभी को दर्ज करने के बड्ड पंजीकृत करे पर क्लिक करे।
4. लॉगिन करे -
पंजीकरण प्रकिया पूर्ण हों जाने पर अब आप अपने यूजर नेम व् पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते है और दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते है।
5. आवेदन करे - न्यायालय एवं वाद का विवरण।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जहाँ पर आवदेन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा जिसमे न्यायालय एवं वाद विवरण से सम्बंधित मांगी गयी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी।
मंडल,
तहसील,
जनपद,
न्यायालय
6. आवेदनकर्ता अपना विवरण भरे।
आवेदनकर्ता अपना विवरण दर्ज करे जैसे कि :-
आवदेन का प्रकार चुने जो आप पर लागु होता हो,
नाम -क्रेता अपना नाम दर्ज करे,
मोबाइल नंबर,
लिंग - पुरुष / महिला,
जनपद,
परगना,
पता,
पिन कोड,
7. भूखंड का विवरण -
क्रेता ने जिस भूमि को ख़रीदा है उस भूमि से सम्बंधित विवरण यहाँ दिए गए फॉर्म पर दर्ज करना होगा।
हस्तांतरण विलेख में भूमि का प्रकार क्या था जैसे- बैनामा, दान विलेख, वसीयत या अन्य,
हस्तांतरण विलेख में सम्मिलित भूमि की संख्या - 1, 2 या जितनी हो ,
जनपद,
तहसील,
परगना,
ग्राम- गावं का नाम,
गाटा संख्या - भूमि की खतौनी से देख कर लिखे ,
खतौनी खाता चुने।
8. क्रेता का विवरण।
क्रेता अपना विवरण दर्ज करे क्योकि यही विवरण दाखिल ख़ारिज में लिखा जायेगा।
क्रेता की संख्या - यदि एक है तो एक दो है तो दो व् जैसे हो,
क्रेता का प्रकार ,
क्रेता का नाम ,
क्रेता के पिता का नाम,
मोबाइल नंबर ,
आधार संख्या,
लिंग -पुरुष /महिला ,
राज्य,
जनपद,
तहसील ,
परगना,
ग्राम,
पता,
पिन कोड।
यदि एक से अधिक क्रेता है तो क्रेता जोड़े पर क्लिक कर उनका भी विवरण दर्ज करे।
9. विक्रेता का विवरण।
विक्रेता का विवरण दर्ज करे क्योकि यही विवरण दाखिल ख़ारिज में लिखा जायेगा ;-
विक्रेता का प्रकार,
विक्रेता की संख्या - एक या एक से अधिक उनकी संख्या,
नाम,
पिता का नाम,
मोबाइल नंबर ,
अद्धर संख्या,
लिंग -पुरुष / महिला ,
राज्य ,
जनपद,
तहसील,
परगना,
ग्राम,
पता,
पिनकोड.
यदि विक्रेता तो उनका नाम भी जोडने के लिए विक्रेता जोड़े पर क्लिक करे।
10. संलग्न अभिलेख का विवरण।
हस्तांतरण विलेख में सम्मिलित अभिलके का विवरण दर्ज करे जो कि आपको बैनामे से मिल जायेगा।
निबंधन कार्यालय,
रजिस्ट्री वर्ष - बैनामा से देख कर लिखे ,
बही संख्या ,
रजिस्ट्री संख्या - बैनामा से देख कर लिखे,
रजिस्ट्री दिनांक - बैनामे से देख कर लिखे ,
सर्किल दर - यानी जो भूमि क्रेता ने खरीदी है उस भूमि का उस क्षेत्र में क्या रेट है। यह रेट बैनामे में लिखा होता है।
मूल्यांकन मूल्य ,
क्रय मूल्य ,
स्टाम्प ड्यूटी ,
11. गवाहों का विवरण।
गवाहों के विवरण जो इस विक्रय लेख के गवाह है। उसके विवरण दर्ज करे।
गवाहों की संख्या - 1-2
नाम,
पिता का नाम ,
लिंग -पुरुष / महिला ,
राज्य ,
जनपद,
तहसील,
परगना,
ग्राम,
थाना,
आधार संख्या ,
मोबाइल नंबर ,
पिन कोड ,
पता
12. प्रार्थना पत्र।
प्रार्थना पत्र जहाँ पहले से ही लिखा होता है यदि आप अपनी तरफ से कुछ प्रार्थना करना चाह रहे है तो अन्य अनुरोध लिखे।
13. घोषणा।
दाखिल ख़ारिज पत्र पूर्ण भरने के बाद घोषणा करे। जहाँ आपको दिए गए सवालो के जवाब हाँ या नहीं उसके लिए प्रत्येक सवाल के सामने हाँ या नहीं पर टिक लगा क्र दे।
सुरक्षित करे पर क्लिक कर दाखिल ख़ारिज आवेदन पत्र को जमा कर दे।
उसके बाद इस आवेदन का प्रिंट आउट निकाल ले।
दाखिल ख़ारिज के इस आवेदन के सफलतापूर्वक दाखिल हो जाने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार तय समय के भीतर स्वतः यानी अपने आप निस्तारित कर दिया जायेगा।
अधिकारी द्वारा निस्तारित कर देने के बाद ,आपने जो भूमि विक्रेता से ली थी अब उस भूमि की खतौनी में आपका नाम दाखिल कर हो गया है। ऐसा ही कुछ विवरण लिखा होगा।
रसीद प्रवीण कुमार सोनकर के नाम से कट रही जबकि प्रवीण कुमार सक्सेना है ,शयद नाम में सक्सेना की जगह सोनकर हो गया हूगा गलती से. 2. मकान का अस्सेस्मेंट निकलवाना क्या हूता ? यह कैसे निकलवाया जाता है? प्लीज अगेर बता दे तो मेहेरबानी होगी
lawyer guruji ब्लॉग में आने के लिए और यहाँ पर दिए गए लेख को पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपके मन किसी भी प्रकार उचित सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाह रहे है, तो यह आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते है।
नोट:- लिंक, यूआरएल और आदि साझा करने के लिए ही टिप्पणी न करें।
1. क्या housetax में पुत्र का नाम जुड़ जाने से पुत्रियों का अधिकार नहीं रहता /
ReplyDelete2. वर्तमान में घर का अधिकृत मालिक कौन है यह किस्से पता लगे?
हाउस टैक्स कौन जमा कर रहा है ?
Deleteघर कहाँ बना है ?
हाउस टैक्स कैश जमा हो रहा .
ReplyDeleteमकान लखनऊ में है
रसीद किसके नाम से कट रही है ?
Deleteलखनऊ नगर निगम से मकान का असेसमेंट निकलवाओं ।
रसीद प्रवीण कुमार सोनकर के नाम से कट रही जबकि प्रवीण कुमार सक्सेना है ,शयद नाम में सक्सेना की जगह सोनकर हो गया हूगा गलती से.
ReplyDelete2. मकान का अस्सेस्मेंट निकलवाना क्या हूता ? यह कैसे निकलवाया जाता है? प्लीज अगेर बता दे तो मेहेरबानी होगी
लखनऊ नगर निगम से संपर्क करें ।
Delete1) kharij dakhil karwane me sarkari fees bhi lagati hai ?
ReplyDelete2) aur kitani lagati hai please batayen
जो फीस लगती है, उसके बारे मे जहाँ आपकी तहसील लगती हो वहाँ से संपर्क करे ।
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