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ऑनलाइन NGO का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय न्यास के साथ कैसे करे सम्पूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड

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नमस्कार मित्रो,
आज के इस लेख में आप सभी को "ऑनलाइन NGO- गैर सरकारी संगठन का रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय न्यास  के साथ कैसे कराएँ जिसकी सम्पूर्ण जानकारी के बारे में स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड बताने जा रहा हु। 

राष्ट्रीय न्यास के साथ यदि आप अपने NGO को पंजीकृत करवाना चाह रहे है तो आपको राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के बारे में जानना होगा। अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत दिव्यांगजनों की कोई भी संस्था या दिव्यांगजनों के माता पिता की कोई संस्था या कोई ऐसा संगठन जो कि ऐसी इच्छा रखता है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु -निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के बढ़ावा देने का कार्य करती है, वह संस्था राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है। 

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NGO-गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन सवालो के जवाब जानने चाहिए। 
  1. NGO -गैर-सरकारी संगठन किसे कहते है ?
  2. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO के पंजीकरण के लिए सही श्रेणी कैसे चुने ?
  3. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण करवाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए ?
  4. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO के पंजीकरण के समय लगने वाले आवश्यक दस्तावेज ?
  5. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण की फीस कितनी होगी ?
  6. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO -गैर सरकारी संगठन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे कराये ?
  7. राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO के ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या करना होगा ? 
उपरोक्त सवालो के जवाब विस्तार से जानेगे उससे पहले हम NGO जुडी मुख्य बातो को जान ले। 

NGO -गैर सरकारी संगठन किसे कहते है ?

 NGO - जिसे अंग्रजी में Non-Government Organization कहते है और हिंदी में गैर-सरकारी संगठन। ऐसा संगठन जो कि सरकार की साझेदारी के साथ या कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा विधि के अधीन चलाया जा सकता है। विधि के अधीन यानी गैर सरकारी संगठन में कोई कार्य विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी संगठन यानी NGO का संचालन मुख्यतः सामाजिक कार्यो के लिए किया जाता है जैसे कि :-
  1. नागरिकों की मदद करना,
  2. सामाजिक कार्यो का करना,
  3. दिव्यांगजनो की सहायता,
  4. निर्धन-असहाय व्यक्तियों की मदद करना,
  5. सामुदायिक विकास के लिए कार्य करना,
  6. वृद्ध लोगो की सहायता करने के लिए कार्य,
  7. गरीब-निर्धन बालको तक शिक्षा का प्रसार  प्रचार व् विकास करना। 
  8. पर्यावरण में प्रदुषण की समस्या को नियंत्रित करने सहयोग देना। 
  9. प्राकृति आपदाओं में फसे लोगों को बचाना, राहत सामग्री व् चिकत्सक सेवाएं उपलब्ध कराना,
  10. अन्य सामाजिक, आर्थिक सेवाओं को लोगो तक पहुँचाना। 

गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण सम्बंधित कानून ?

भारत में NGO- गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण इन तीन अधिनियम के तहत करवाया जा सकता है जो कि  निम्न है :-
  1. भारतीय न्यास अधिनियम 1882. 
  2. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860. 
  3. कंपनी अधिनियम 2013. 

राष्ट्रीय न्यास के तहत NGO पंजीकरण के लिए सही श्रेणी का चुनाव कैसे करे ?

राष्ट्रीय न्यास के साथ ऑनलाइन NGO पंजीकरण आवेदन भरते समय NGO पंजीकरण कर लिए आपको उचित श्रेणी का चुनाव करना होगा। राष्ट्रीय न्यास के तहत NGO पंजीकरण की 3 श्रेणियां है :-

1. विकलांग व्यक्तियों का संघ -  यदि 50 % से अधिक सरकारी विभाग के सस्दय / बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज / NGO की प्रबंध समिति के सदस्य  राष्ट्रीय ट्रस्ट से सम्बंधित विकलांग व्यक्ति है। तो इस श्रेणी को चुने। 

2. विकलांग व्यक्तियों के माता पिता का संघ - यदि 50% से अधिक सरकारी विभाग के सस्दय / बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज / NGO की प्रबंध समिति के सदस्य राष्ट्रीय न्यास से सम्बंधित विकलांग के माता पिता है तो इस श्रेणी को चुने। 

3. स्वैच्छिक संगठन - शेष NGO को इस श्रेणी का चयन करना होगा। 

राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण के लिए योग्यता / पात्रता मानदंड क्या है ?

1. राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1882, की धरा 12 उपधारा 1 के तहत कोई भी स्वैच्छिक संगठन या दिव्यांगजनों के माता पिता का संगठन या स्वपरायणता, प्रमष्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे दिव्यांगजनों की समिति जो सोसायटी पंजीकरण 1860 की धरा 21 या कंपनी अधिनियम 2013 की धरा 25 के तहत या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत और सम्बंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।  ऑनलाइन फॉर्म के साथ प्रपत्र "ई " को भरकर संगठन के अध्यक्ष / महा सचिव का स्टाम्प, हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। 

2. NGO का निति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। 

राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

  1. पंजीकरण के आवेदन के लिए संगठन का प्रस्ताव और प्राधिकार।
  2. नियम 27(3) के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म ई के साथ सभी पेज पर संगठन के अध्यक्ष / महा सचिव का स्टाम्प और  हस्ताक्षर दोनों के साथ। 
  3. पिछले 2 वर्षो परीक्षित वार्षिक लेखा। 
  4. पिछले 2 वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट। 
  5. संघ का ज्ञापन ( मेमोरेन्डम ऑफ़ एसोसिएशन )
  6. विकलांगता अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र। 
  7. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकरण / निगमन का प्रमाण पत्र। 

राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण के लिए फीस कितनी लगेगी ?

राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO पंजीकरण के लिए फीस दो भागों में विभाजित की गयी है :-
  1. शहरी क्षेत्रो  2000 रू /- 
  2. ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 1000 रू /- 

राष्ट्रीय न्यास के साथ ऑनलाइन NGO पंजीकरण की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड 

1. राष्ट्रीय न्यास की अधिकृत वेबसाइट। 

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राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को राष्ट्रीय न्यास की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा की चित्र देख रहे है।  REGISTRATION पर क्लिक कर  Apply for NGO Registration पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र भरने का फॉर्म आएगा जहाँ आपको इस फॉर्म में मांगे जा रहे विभिन्न विवरण को सही व् स्पष्ट रूप से भरना होगा। 

2. सामान्य विवरण। 
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आवदेन करते समस्य आपको अपने NGO से सम्बंधित सामान्य विवरण भरना होगा जैसा की आवेदन पत्र में जानकारी मांगी जा रही है :-
  1. आवेदनकर्ता संस्था का नाम,
  2. संस्था के अध्यक्ष का नाम,
  3. आवेदनकर्ता संस्था का पैनकार्ड नंबर,
  4. लिंग,
  5. पद,
  6. ईमेल आईडी,
  7. मोबाइल नंबर,
  8. वेबसाइट। 

3. संपर्क विवरण / address detail 


NGO से सम्बंधित संपर्क विवरण जो की आपके संस्था की स्थानीय क्षेत्र से अभिप्राय है, जहाँ आपकी संस्था स्थिति है। 
  1. पंजीकरण की श्रेणी -  यहाँ तीन प्रकार की श्रेणी है - 1.विकलांग व्यक्तियों का संघ , 2. विकलांग व्यक्तियों  पिता का संघ, 3. स्वेछिक संगठन। . इसमें से आपकी संस्था जिस श्रेणी में आती हो उसे चुने। 
  2. विकलांगता का विवरण। 
आवेदनकर्ता का विवरण 
  1. मकान संख्या,
  2. मुहल्ला,
  3. सिमा चिन्ह,
  4. राज्य,
  5. जिला,
  6. शहर का नाम,
  7. पिनकोड,
  8. लैंड लाइन नंबर। 
यह सब लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक फॉर्म को सुरक्षित कर ले। 

4.  बैंक विवरण /bank detail

NGO के बैंक खाते का विवरण जहाँ NGO को दान दिए गए धनराशि जमा होती है। बैंक विवरण इसलिए की सरकार द्वारा या अन्य समृद्ध व्यक्तियों द्वारा आपकी संस्था को आर्थिक सहायता पहुँचानी हो तो इस बैंक खाते में सीधे धनराशि जमा करा सके। 
  1. बैंक खाता धारक का नाम,
  2. बैंक खता नंबर,
  3. बैंक का नाम,
  4. बैंक शाखा नाम,
  5. शाखा किस  शहर में स्थिति है,
  6. बैंक IFSC CODE . 
सब जानकारी भर देने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर सुरक्षित करे। 

5. पंजीकरण विवरण registration detail


NGO से सम्बंधित NGO के पंजीकरण का विवरण जो अपने अपने NGO को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, कंपनी अधिनियम या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत पंजीकृत करवाया हो और पंजीकरण संख्या प्राप्त कर ली है।   
  1. NGO पहचान प्रमाण पत्र,
  2. NGO पंजीकरण संख्या,
  3. कब से कब तक वैध है,
यदि आपकी संस्था विदेशी योगदान नियंत्रण अधिनियम 1976 (FCRA) के तहत पंजीकृत है तो :-
  1. पंजीकरण संख्या,
  2. कब से कब तक वैध है। 
यदि हाल ही में राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत है तो :-
  1. पंजीकरण संख्या,
  2. कब से कब तक वैध है,
पीडब्लूडी अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण संख्या :-
  1. पंजीकरण संख्या,
  2. कब से कब तक वैध है। 
NGO का पिछले 2 वर्षो का वार्षिक वित्तीय विवरण  
  1. NGO के वर्तमान क्रियाकलाप,
  2. पिछले वर्ष की वित्तीय रिपोर्ट का साल चुने,
  3. संक्षिप्त में क्रियाकलाप का विवरण लिखे कम से कम 200 शब्दों में,
  4. चार विकलांगता में हुए खर्चो की धनराशि,
  5. संस्था का कुल खर्च,
  6. चार्टेड अकॉउंटेड द्वारा प्रमाणित,
  7. पिछले वर्ष से पहले की वित्तीय रिपोर्ट का वर्ष चुने,
  8. किर्याकलाप का विवरण संक्षिप्त में लिखे।   
  9. चार विकलांगताओं का खर्च,
  10. संथा का कुल खर्च,
  11. चार्टेड अकॉउंटेड द्वारा प्रमाणित। 
यह सब लिखने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर फॉर्म सुरक्षित कर ले। 

6. स्थापना विवरण / establish detail


NGO के स्थापना सम्बंधित विवरण जो की यह बताता है कि आपके NGO की स्थापना किस तिथि को हुई थी :-
  1.  संस्था का भवन स्वयं का है,
  2. क्या किराये या पट्टे पर है,
  3. कब से कब तक वैध है,
  4. सरकारी विभाग / प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची उसके नाम, पैनकार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, शिक्षा, निवास स्थान के साथ,
  5. माता पिता या विकलांगता वाले व्यक्ति विकल्प में से चुने,
  6. यदि माता पिता है तो विकलांगता के साथ पीडब्लूडी का नाम,
  7. कर्मचारियों की सूची उनके नाम, उम्र, लिंग, निवास स्थान, विकलांगता की श्रेणी, विकलांगता के प्रतिशत के साथ।  
  यह सब विवरण लिख कर सेव बटन पर क्लिक करे फॉर्म को सुरक्षित कर ले। 

7. लाभार्थी का विवरण / beneficiary details

लाभार्थी विवरण से सम्बंधित विवरण जो कि :-
  1. लाभार्थी का नाम,
  2. मोबाइल नंबर,
  3. जन्म थिति,
  4. निवास स्थान - माकन संख्या,
  5. सीमा चिन्ह,
  6. जिला,
  7. पिनकोड,
  8. बैंक विवरण- खाता धारक का नाम,
  9. बैंक का नाम,
  10. शहर,
  11. विकलांगता का प्रकार। 
 यह सब विवरण दर्ज करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर फॉर्म सुरक्षित कर ले।

8.  रिपोर्ट संलग्न / report attachment 

NGO सम्बंधित वार्षिक रिपोर्ट से सम्बंधित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी जो की पीडीऍफ़ फॉर्मेट में होनी चाहिए व्  इन दस्तावेजों का साइज कम से कम 5 MB तक ही होना चाहिए। 

साल की वार्षिक रिपोर्ट 
  1. पिछले वर्ष की रिपोर्ट की पीडीऍफ़ फाइल अपलोड करे,
  2. पिछले वर्ष के पहले साल की रिपोर्ट की पीडीऍफ़ फाइल उपलोड करे.
  3. पिछले वर्ष के दूसरे साल की रिपोर्ट की पीडीऍफ़ फाइल उपलोड करे। 
 NGO के खाते का ऑडिट जो रसीद, भुगतान खाता, आय, खर्च खाता,  बैलेंस शीट। 
  1. पिछले वर्ष के ऑडिट की रिपोर्ट की पीडीऍफ़ फाइल अपलोड करे ,
  2. पिछले वर्ष के पहले साल की रिपोर्ट की पीडीऍफ़ फाइल अपलोड करे। 
सेव बटन पर क्लिक कर फॉर्म को सुरक्षित करे ले। 

NGO से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करे। 

NGO के पंजीकरण से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलोड करनी होगी जो कि पीडीऍफ़ फॉर्मेट में होनी चाहिए व् इन स्कैन दस्तावेजों का साइज कम से कम 5MB तक होना चाहिए। 
  1. मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन ( संथा का ज्ञापन )
  2. ई-फॉर्म जिस पर की संथा के अध्यक्ष/ महासचिव का स्टाम्प और हस्ताक्षर के साथ,
  3. विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत प्रमाण पत्र,
  4. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम / कंपनी अधिनियम / पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र,
  5. यदि हाल ही में पंजीकृत हुए है तो राष्ट्रीय न्यास पंजीकरण प्रमाण पत्र,
  6. भवन के किराये या पट्टा विलेख की कॉपी,
  7. आवेदनकर्ता संस्था का पैनकार्ड कॉपी,
  8. कर्मचारियों का पैनकार्ड और आधार कार्ड की कॉपी,
  9. सरकारी विभाग या प्रबंध समिति के सदस्यों का पैनकार्ड और आधार कार्ड की कॉपी। 
यह सब दस्तावेज अपलोड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर फॉर्म  को सुरक्षित कर ले। 

9.भुगतान शुल्क विवरण / payment detail

NGO के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर लेने के बाद अब पेमेंट की बारी आती है, जो कि आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन भरा जा सकता है। 
  1. शहरी क्षेत्र के लिए 2000 रू /-
  2. ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रु /-
  3. आप अपना क्षेत्र चुने,
  4. भुगतान अपने आप चयनित होगा जब आप अपने क्षेत्र  चुनेगे ,
  5. भुगतान करने के तरीके को चुने ,
  6. PAY पर क्लिक कर भुगतान करे। 
भुगतान का सतयापन के लिए राशि संख्या या लेनदेन आईडी दर्ज कर VERIFY पर क्लिक करे।  रसीद संख्या या लेनदेन आईडी जानने के लिए GET RECEIPT NO. / TRANSACTION ID पर क्लीक करे। 

10. पुनर्विलोकन / review form

NGO पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के भर जाने पर एक पुनः फॉर्म की समीक्षा कर ले कही कोई कोई गलती या कुछ छूट तो नहीं रहा।  यह सब जाँच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट करे। 

11. आवेदन संख्या / application ID

NGO पंजीकरण की आगे की प्रक्रिया के लिए आवेदनपत्र के सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाने पर आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी, इस आवेदन संख्या की रसीद की एक फोटो कॉपी भविष्य के लिए अवश्य निकाल ले। 

ऑनलाइन आवेदन के बाद की प्रक्रिया। 
राष्ट्रीय न्यास के साथ NGO के पंजीकरण के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगे ई फॉर्म सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।  

NGO पंजीकरण के लिए किये गए आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

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राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाने पर आवेदनकर्ता संस्था को आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके जरिए आवेदनकर्ता संस्था पंजीकरण की स्थिति की जनकारी समय- समय पर लेते रहेंगे। 
  1. आवेदन का प्रकार चुने जो आपने आवेदन करते समय चुना था,
  2. आवेदन संख्या,
  3. दिए गए शब्द को बॉक्स में लिख कर सबमिट कर दे,
  4. अब आपके आवेदन की क्या स्थिति है वह सामने दिखाई देगी। 
ध्यान देने वाली बात -
  1. ऑनलाइन आवेदन और ई-फॉर्म सहित दस्तावेजों कॉपी में किसी भी प्रकार के भिन्नता पाए जाने के मामले में, राष्ट्रीय न्यास पंजीकरण के आवेदन की मंजूरी रद्द करने के लिए / संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे मामले पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। 
  2. पंजीकरण के नवीकरण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण की तिथि की समाप्ति से 6 माह पहले राष्ट्रीय न्यास को आवेदन करना होगा। 

17 comments:

  1. बहुत ही सकारात्मक आलेख
    धन्यवाद ज्ञापन
    अखिलेश अवस्थी
    ज्ञान भारती शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
    9918118118

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  2. बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक संस्था बनानी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेगी कृपया मुझे सुझाव दें मेरी ईमेल id hai mehtanitin043@gmail.com
    धन्यवाद

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  3. Mujhe road side bachho ko padana hai unko aage badana hai PLZZ mera help kro gajanandsingh568@gmail.com mail kro

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    1. आप पढ़ाओ यह अच्छा कार्य है ।

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  4. NGO kin kin kshetro me kam kar Sakta hai

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    Replies
    1. लेख पुनः ध्यान से पढे सब बताया गया है ।

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  5. Nice bro ham aye hi Sangha ka gathan kar rahe hai , plzz please bro

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  6. Main ek sangathan banana chahta hun jo Garib aur aasan hai bacchon Ko madad Karega

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  7. kripya aap mujhe yah bataen ki main Garib aur asara bacchon Ko Shiksha ke Kshetra mein madad karne ke liye kis tarah ki sangathan banaa sakta hun Ravi Kumar


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    1. शैक्षणिक सिक्षा संस्थान ।

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    2. Sir hum ngo khonla chahte hai our humne apni team bana li hai but minimum age kitne chahiye team me sabhi logo ki
      Sir answer

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  8. Sir aj kl tuition ke naam pr education ko buesness bna diya humko garib bachcho ko pdane ke liye ngo bnana h
    Pls sir iska registration kis categori me kiya jayega pls suggest kare

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    Replies
    1. शैक्षणिक सेवा ।

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    2. सर मैं 2017 से के जीव सेवा संस्थान चलाता हूं इसे अब मैं रजिस्टर्ड कराना चाहता हूं यह संस्था बेजुबान जानवर असहाय जीव जंतु एवं विधवा बहनों की बच्चियों की उच्च शिक्षा दिलाना हमारा मूल काम है प्लीज हमारी मदद करें

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  9. सर मैं एक पर्यावरण के लिए संस्था खोलना चाहता हूं जलवायु परिवर्तन में कोई सुधार हो

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