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नमस्कार मित्रों,
आज के इस लेख में आप सभी को मुकदमो की ई -फाइलिंग की स्थिति कैसे जाने इसके बारे में बताने जा रहा हु।
मुकदमो की ई-फाइलिंग करने के बाद अब बात आती है उसकी स्थिति देखने की जैसे कि :-
- ड्राफ्ट,
- पेंडिंग एक्सेप्टेन्स,
- नॉट एक्सेप्टेड,,
- डेफिसिट कोर्ट फीस,ह
- डिफेक्टिव केसेस,
- पेंडिंग स्क्रूटिनी।
अब इन सब की स्थित कैसे देखी जाये आएये विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जान ले :---------------------------
मुकदमो की ई-फाइलिंग की स्थिति कैसे जाने ?
मुकदमो की ई -फाइलिंग कर देने के बाद अब यह देखना होगा की उसकी स्थिति क्या तो उसके लिए आपको अपने यूजर नेम व् पासवर्ड के जरिये e-filing court की अधिकृत वेबसाइट पर जा कर लॉगिन करना होगा। इसके बाद स्क्रीन में दिख रहे पेज पर (डैशबोर्ड) My e-filing status पर क्लिक करना होगा। जहाँ आपको कई विकल्प दिखाई देंगे।
1. ड्राफ्ट।
My e-filing case status टैब पर क्लिक करने पर सामने ड्राफ्ट का पेज खुलकर आएगा जिसमे इ-फाइलिंग के वे सभी सेव केस ड्राफ्ट में नजर आएंगे जिनका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ हैं। ड्राफ्ट में पड़े इ-फाइलिंग केस को पूर्ण कर फाइनल सबमिट के लिए तैयार कर सकते है। यहाँ पर ई -फाइलिंग वाद से सम्बंधित निम्न चीजे दिखाई देंगी :-
- ई-फाइलिंग नंबर ,
- केस का शीर्षक,
- तैयार करने की तारीख,
एक बार ड्राफ्ट में पड़े केस पूर्ण रूप से तैयार हो जाते है, तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर उसे सबमिट कर सकते है।
2.पेंडिंग एक्सेप्टेन्स
my e-filing case status में आपको वे ई-फाइलिंग केस दिखाई देंगे जिनको फाइनल सबमिट कर दिया गया है परन्तु अभी स्वीकार नहीं किया गया। क्योकि एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ई -फाइलिंग किये गए मुकदमो की जाँच की जाती है कही कोई गलती या त्रुटि तो नहीं है या अधूरा तो नहीं है।
3. नॉट एक्सेप्टेन्स
my e-filing case status पर क्लिक करने पर आपको नॉट एक्सेप्टेन्स टैब पर क्लिक करना होगा जहाँ आपको वे ई -फाइलिंग केस दिखाई देंगे जो की ई -फाइलिंग एडमिनस्ट्रेटर द्वारा जाँच करने के बाद स्वीकार नहीं किये गए है। यहाँ आपको स्वीकार न किये गए मुकदमो का विवरण निम्न प्रकार से दिखाई देगा :-
- ई -फाइलिंग केस नंबर,
- केस शीर्षक,
- अस्वीकृति की तारीख,
री-सबमिट करने के लिए re-submit बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको ई -फाइलिंग की अस्वीकृति का कारण दिखाई देगा, इन कारणों को सुधार लेने के बाद री- सबमिट पर क्लिक कर पुनः स्वीकृत के लिए सबमिट कर सकते है।
4. डेफिसिट कोर्ट फीस
my e-filing case status पर क्लिक करने पर आपके सामने डेफिसिट कोर्ट फीस का टैब खुलकर आएगा जिसमे आपको यह दिखाई देगा कि ई -फाइलिंग के लिए न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो न्यायालय शुल्क के भुगतान की राशि में कमी तो नहीं है। डेफिसिट न्याय शुल्क के भुगतान के लिए make payment button पर क्लिक करना होगा। एक बार पूर्ण रूप से ई- फाइलिंग हो जाने पर एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ई फाइलिंग केस को स्वीकार लिया जाता है।
5. पेंडिंग स्क्रूटिनी
my e-filing case status पर क्लिक करने पर पेंडिंग स्क्रूटिनी का टैब खुलकर आएगा जहाँ आपके सामने उन ई -फाइलिंग केस की लिस्ट खुलकर आएगी जहाँ जिस सम्बंधित न्यायालय में केस दायर किया गया है उस सम्बंधित न्यायालय की रजिस्ट्री में ई -फाइलिंग केस जाँच के लिए लंबितहै है।
6. डिफेक्टिव केस
my e-filing case status पर क्लिक करने पर सामने डिफेक्टिव केस का टैब दिखाई देगा जिसपर क्लिक करने पर स्क्रीन पर वे सभी ई -फाइलिंग केस की लिस्ट खुलकर आएंगी जो सम्बंधित न्यायालय की ई -फाइलिंग जांच विभाग द्वारा ई -फाइलिंग में पाई गयी कमी को दर्शाती है व् इन सभी कमी को सही करने की आवश्यकता है। इस पेज पर आपको डिफेक्टिव केस से सम्बंधित निम्न विवरण दिखाई देगा :-
- केस ई -फाइलिंग नंबर,
- केस का शीर्षक,
- केस में पाई गयी डिफेक्ट यानी कमी की तारीख,
ई -फाइलिंग में हुई कमी को ठीक करने के लिए cured defect बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद जिस ई-फाइलिंग केस में कमी आयी है उसपर क्लिक करना होगा और दिख रही कमी को दूर करना होगा। .एक बार सफलतापूर्वक ई फाइलिंग कमी को दूर करने के बाद re-submit बटन पर क्लिक सबमिट करना होगा।
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