अक्सर आप लोगो ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बारे में कई बार सुना होगा कि किसी अमुक अपराध की शिकार हुई पीड़त या पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 164 के तहत होना है या होगा गया है या होगा या होने वाला है। अब धारा 164 को लेकर आपके मन में कई प्रकार से सवाल भी उठ रहे होंगे कि :-
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्या है ?
- धारा 164 के तहत संस्वीकृति'और कथन दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है ?
तो ,आईये आपके इन्ही सवालों के जवाब इस लेख में माध्यम से विस्तार से जानले कि
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्या कहती है ?
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क्या है ?
दंड प्रकिया संहिता 1973, की धारा 164 की उपधारा 1 में संस्वीकृति यानी स्वयं किसी बात को स्वीकार करना और कथनों यानी व्यक्ति के द्वारा बताई गयी जानकारी को अभिलिखित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस अधिनियम के तहत महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे उस अमुक मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अधिनियम के अधीन या उस समय लागु किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण यानी जाँच के दौरान या जाँच के बाद या विचारण यानी ट्रायल के शुरू होने से पहले किसी भी समय अपने से की गयी यानी मजिस्ट्रेट से की गयी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है।
लेकिन जहाँ उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त की संस्वीकृत और कथनो का अभिलेखन यानी दर्ज किया जा रहा है वहाँ ऐसी संस्वीकृति और कथन उस अभियुक्त के अधिवक्ता की हाजिरी में ऑडियो - वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनो के द्वारा भी किया जा सकेगा।
लेकिन यह भी है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी जिसपर उसी समय लागु किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट को शक्ति प्रदान की गयी है।
धारा 164 में दो शब्द आये है :-
- संस्वीकृति
- कथन
1. संस्वीकृत- संस्वीकृति का अर्थ स्वयं स्वीकार करना, जिसमे अभियुक्त स्वयं यह स्वीकार करता है कि अमुक अपराध उसके द्वारा ही किया गया है या वह अमुक अपराध के कारित किये जाने में शामिल था ऐसा बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष देता है, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाता है। तो इसे संस्वीकृति कहा जायेगा।
2. कथन - कथन का अर्थ उस बयान से है जो कि किसी अमुक अपराध की हुई शिकार पीड़िता द्वारा उस अपराध की आप बीती का मजिस्ट्रेट के समक्ष वर्णन करना जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं अभिलिखित किया जाता है। तो इसे कथन कहा जायेगा।
संस्वीकृति अभिलखित किये जाने की प्रक्रिया क्या है ?
दंड प्रकिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी अमुक अपराध के किये जाने की संस्वीकृति यानी स्वयं अपराध के किये जाने को स्वीकार करने वाले कथन को अभिलिखित करने से पहले उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति करने जा रहा है, यह समझायेगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं हैजहाँ वह उस अमुक अपराध के किये जाने को स्वयं स्वीकारे, यदि वह ऐसा करेगा यानी अमुक अपराध के किये जाने को स्वीकारता है तो, उसके द्वारा की गयी संस्वीकृति न्यायालय में उसके ऊपर दायर किये गए वाद/मुक़दमे में उसके खिलाफ साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाइ जा सकती है।
और मजिस्ट्रेट ऐसी कोई भी संस्वीकृति यानी स्वयं स्वीकार किये गए तथ्यों को तब तक अभिलिखित नहीं करेगा जब तक संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति से यह सवाल न कर लिया जाये की वह ऐसी संस्वीकृत क्या अपनी इच्छा से कर रहा है या नहीं ? यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो यानी विश्वास हो जाता है की वह संस्वीकृति अपनी इच्छा से कर रहा है तब मजिस्ट्रेट ऐसी संस्वीकृत को लिखेगा।
उपधारा 3 के तहत संस्वीकृति यानी स्वयं स्वीकार किये जाने वाले तथ्यों को अभिलिखित करने से पहले यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कहता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है ,तो मजिस्ट्रेट संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में रहने के लिए पुलिस को अधिकृत नहीं करेगा।
उपधारा 4 के तहत ऐसी संस्वीकृत किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए अधिनियम की धारा 281 में उपबंधित रीती से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस अभिलिखित संस्वीकृति पर हस्ताक्षर किये जायेंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के निचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा :
"मैंने ( संस्वीकृत करने वाले का नाम ) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृत करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसी संस्वीकृति करता है, तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, वह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाइ जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेछा से की गयी है। यह मेरी उपस्थित में और मेरे सुनते हुए लिखी गयी है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गयी है और उसने उसके सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गए कथन का पूरा और सही वृतांत इसमें है।
(हस्ताक्षर)
मजिस्ट्रेट
धारा 164 की उपधारा 6 के अधीन किसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसी उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उस अमुक अपराध के मामले की जाँच या विचारण किया जाना है।
कथन अभिलिखित किये जाने की प्रक्रिया क्या है ?
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा 5 के अनुसार उपधारा 1 के अधीन कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे अमुक अपराध के मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अधिनियम के अधीन या उस समय लागु की अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या जाँच के बाद या विचारण के शुरू होने से पहले किसी समय कथन साक्ष्य को अभिलिखत कर सकता है। अधिनियम में उल्लिखित रीती के अनुसार कथन अभिलिखित किया जायेगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थियों में सबसे ज्यादा उचित हो , तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को सपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।
लेकिन कुछ अपराध के मामले में प्रक्रिया अलग है जिसके लिए एक नया खंड उपधारा 5 में जोड़ा गया जो कि उपधारा 5 (क ) :- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, धारा 354 क, धारा 354 ख , धारा 354 ग , धारा 354 घ , धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 कख, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 घक, धारा 376 घख , धारा 376 ड़ , धारा 509 के अधीन किये गए दंडनीय अपराध के मामले में, न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के कथन को अभिलिखित करेगा, जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विहित रीती में ऐसा अपराध किया गया है, जैसे ही इन अपराध का किया जाना पुलिस के संज्ञान यानी पुलिस की जानकारी में लाया जाता है।
यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है , तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में द्विभाषिया यानी भाषाओँ के ज्ञानी या विशेष प्रबोधक यानी विशेष शिक्षक की सहायता लेगा ताकि उस व्यक्ति के द्वारा घटना से सम्बंधित बताई जा रही जानकारी को अभिलिखित किया जाये।
यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से समर्थ है ,तो मजिस्ट्रेट किसी द्विभाषिया या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति के द्वारा किये गए कथन यानी उसके द्वारा घटना सम्बंधित बताई जा रही जानकारी की ऑडियो -वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।
उपधारा 5 खंड ख - कथन करने वाला व्यक्ति जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक व् शरीक असमर्थ है खण्ड क के तहत अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 में मुख्य परीक्षा के बदले किया गया कथन इस तरह माना जायेगा की कथन करने वाले व्यक्ति के कथन पर विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना , उस व्यक्ति के द्वारा किये गए कथन पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा।
धारा 164 की उपधारा 6 के अधीन किसी कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा उस अमुक अपराध के मामले की जाँच या विचारण किया जान है।
Compromise hone ke baad kya karna hoga.
ReplyDelete164 k bayan k bad kya ho sakta hai
ReplyDelete164 के बयान होने के बाद पीड़िता को उसके परिवार को सोप दिया जाता है,अभियुत्क को जेल भेजा जाएगा । इसके बाद अभियुक्त जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। मुकदमा वादी साक्ष्य पर नियत होगा और न्यायालय अपनी कार्यवाही करेगा ।
DeleteSir kya pidita 164 ke byan k bad
DeleteBi bad me apna byan bdl skta h
Sir pocso 4 ipc 363 366 34 376 506 lagi hai jisme ladki ka 164 ka glt byan hogya hai ab wah byan change krna chahti hai or case se name khatam krna chahti hai toh sir iske liya kya kre ki pocso case hat jate sir pls guide
Delete164 के बयान लड़की अपनी इच्छा से देती है, तो गलत कैसे हो गया ।
Deleteसर अगर police ओर घरवालो ने लड़की के बयान जोर जबरदस्ती से बदला दिये तो अब क्या उपाय ho sakta hai
ReplyDeleteइसको साबित कैसे करोगे ?
Deleteसर् अगर जमानत हो गई हो और लड़की के 164 के बयान बाद में होते है तो कोई प्रॉब्लम तो नही हो गी
Deleteकैसी प्रॉब्लम ?
Deleteसर हम दोनों अपनी मर्जी से शादी किये और , हम दोनों अपनी जीवन अच्छा से बिता रहे थे। तो लरकी के माँ पापा ने मिलकर केश कर दिया हम्पर तो पुलिस ने मेरी पत्नी को उठा कर ले गया और 164 का बयान मै लरकी मेरे पक्छ से बयान दी लेकिन उसकी माँ पापा अपने घर ले गया बोला की 10 दीन मै विदाई कर देंगे लेकिन नही किया और दूसरा शादी करने का सोच रही थी तो शादी रुक गया उसका हम केश किये हुऐ है लरकी वालो पर तो अगर लरकी का दुबारा बयान होता है कोर्ट मै तो लरकी अगर पलट जाती है तो क्या होगा
Deleteजो कुछ होगा वह लड़की पर निर्भर करता है ।
DeleteSir agar larki glt byana di to lrka kaise bchega
ReplyDeleteसाबित करो कि बयान गलत है ।
Deleteअगर लड़की अपने 164 के बयान बदल ना चाहती है तो बदल सकती है
Delete164 के बयान ही इसीलिए होते है कि बदलने न जा सके ।
DeleteSir agar 164 ke byaan jise ladki ne sadi ki hai usi ke paks mai ho ki ladki ne apni marzi se sadi ki hai or vo balig hai to kya ladka apradhi hoga
ReplyDelete164 के बयान हो गए या होने है ?
Deleteकैसे कह सकते हो कि बयान झूठे है ।
ReplyDeleteमेरे भाई के ऊपर पुलिस ने गलत पोस्को एक्ट लगाया है और मारपीट करके गलत मनमाफिक वीडियो बनाया है. लड़की ने १६४ के तहत बयां में मेरे भाई का कही भी नाम नहीं लिया है.जिसने जुर्म किया है उसका नाम लिया है फिर भी पुलिस उसको बचा रही है. १६४ के बयां देखने के बाद भी पुलिस ने मेरे भाई को चिल्ड्रन जेल भेज दिया है और पूरा आरोप उसी के ऊपर बना दिया है.जबकि मुजरिम फरार चल रहा है.
ReplyDeleteMargdarshan kare sir!
तुनमे 164 का बयान कहाँ से पढ़ा ?
DeleteLawyer ne dikhaya tha
Delete164 ka bayan lawyer ke through dekha tha.
DeleteKisi ladki Ka bayan Karti hai ki mujhe us ladke se sadi krni hai Uske bd bhi 164 nhi Karaya gya iske liye kya Kiya jaye ki uska 164 ho jisse o bayan darj ho uska
ReplyDeleteऐसे मामलो मे 164 का बयान नहीं होता है । लेख को पुनः ध्यान से पढे ।
Delete376 में अगर लड़की 164 के बयान के लिए उपस्तिद नही होती है तो क्या होगा
ReplyDeleteकिस लिए नहि उपस्थित हो पा रही है ?
Deleteअगर लड़की 164 के बयान में कहती है कि लड़के ने 4 साल तक मुझे साधी का झांसा देकर बलात्कार किया वही लड़की के पिता का बयान है कि मेरी लड़की ने ओर लड़के ने साधी की थी और में जब भी मेरी लड़की के घर जाता तो कहते थे कि हम खुसी से रहे रहे है लड़की की उम्र है 28 साल ओर मंदिर से सादी की थी विडियो फ़ोटो है
ReplyDeleteकोई तो जवाब दो
ReplyDelete164 के बयान में जो कहा जाएगा वही माना जाएगा ।
Deleteऐसे बयान में क्या लड़के का बचाव है
ReplyDelete164 के बयान के बाद जब न्यायालय में गवाही होगी उस समय जो बयान होंगे और 164 के बयान एक ही होने चाहिए ।
Delete164 सीआरपीसी बयान पत्रावली में न मिल पाए तो पीड़िता की गवाही के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के किस आदेश का हवाला देते हुए बिना 164 सीआरपीसी बयान के गवाही न्यायालय में कराया जा सकता है
Deleteपूरा मामला क्या है ?
Deleteलड़की के गवाह की गवाही हो गई लड़के के पक्छ में लेकिन लड़की ने अभी तक गावहि नही दी है 4 पेसी पर पेस नही हुई लड़की कोर्ट के बाहर से ही गुम कर चली जाती है हर बार
ReplyDeleteमुक़दमे में आप कौन है ?
Deleteयही सवाल अपने वकील से पूछा आपने?
164 ke bayan ke liye kya process hai ladki ke ghar walo ko kya karna chahiye
ReplyDeleteमामला क्या है ?
DeleteSir agr ldki trail m byan bdlna chaye to ki m ldke ko maf kr rahi hu ldki nabalik h 164 lg chuki h
Delete164 के बयान ही माने जाएंगे ।
Deleteगवाह ने बोल दिया हम नही जानते है इसे
ReplyDeleteकिस गवाह ने बोल दिया ?
Deleteउसके 2 गवाह थे उसके चाचा चाची ने
Deleteकिसके पक्ष में बोल दिया ?
DeleteAgar kisi mahila ne kisi purush ke against 376/511 ipc ke tahat jhutha case darj karaya aur baad me mahila 164 ke bayan me ghatna Ka inkaar karna chahti hai to kar sakti hai ya nahi?
ReplyDeletePlease answer....
पीड़ित महिला पर निर्भर करता है क्या कहे ?
Deleteसर 354 ओर 164 बयानों में गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है 2 साल हो गये आगे क्या कार्रवाई करें ...
ReplyDeleteइस मामले मे आप किसकी ओर से है और पैरवी कौन कर रहा है ?
DeleteSir Mene court marriage ki or merrige certificate bi ban gya us ke baad ladki ke Ghar walo me fir 376krva Di mere upar ladki bi mere kilaf h to sir kya kre
ReplyDeleteविवाह के कितने दिन हो गए ?
Deleteलड़की क्यो खिलाफ हो गयी ?
वकील करो, अगर पुलिस पकड़े तो जमानत करवाओं ।
354(घ),और पाक्सो तथा 504,506ipc दर्ज होने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है| ऐसा क्या नाबालिग लड़की की तरफ से 164 के बयान करायें जाये,कि अभियुक्त की जमानत न हो? अभियुक्त ने लड़की के साथ कयी बार बलात्कार करने की कोशिश की है| 164 के बयान सरकारी या कोई अधिवक्ता कराता है? कृपया बतायें
ReplyDelete164 के बयान पुलिस करवाती है । यदि अभी तक नही हुये तो अधिवक्ता इसके लिए प्रार्थना कर सकता है ।
Deleteसर 376 मे मेरे दोस्त के ऊपर केस दर्ज है गाँव वाले बोल रहे है कि कई लोगों का नाम ह् लेकिन अभी तक fir मे एक हि लड़के का नाम ह् वो भी काफी दिनों बाद पेस हो गया वो लड़का बोल रहा ह् कि वह अकेला हि था अब उसे judicial कस्टडी मे बेज दिया ह् अब आगे कोई दिकत तो नहीं ह् अब वह अपनी बयान तो नहीं बदल देगा
ReplyDeleteउसके ऊपर निर्भर करता है ।
Deleteइसमें अग्रिम जमानत की क्या कार्यवाही होती है
ReplyDeleteकिस मामले मे ?
Delete164 KA bayan na de or dusri sadi kar le to kya hoga
ReplyDeleteपूरा मामला क्या है ?
ReplyDeleteAurat gwahi de rahi hi ki ye admi mujhe nahi bhagaya mai khud edhar udhar bhatki hu 164 ke byan me to kya o log us aurat ko turant byan ke bad kisi ke hawale karega ya ristedar hi hona chahiye
ReplyDeleteपूरा मामला क्या है ?
DeleteSar ladki ne cort me 164 me bayaan me kha ki me apni marji se bhagi thi or us ladke ke sath sadi karna chahti hu. To ladki ke pita ne 6mahine ki mohlat magi thi ki wo apno ladki ki sadi uske pasand k ladke se karwa dega.. To ladki apne ghar chali gai ab kya hoga.. Sadi hogi ya nhi
Deleteतुम्हें कैसे मालूम ?
DeleteYadi koi mahila 164 ke byan mein Badal jaati hai tab uske khilaf kya कार्रवाई hogi
ReplyDeleteकैसा बयान ?
DeleteSir mera 366 dhara chal raha hai...kya mai ab alag larki se shadi kar shakta hu..
ReplyDeleteपूरा मामला क्या है ?
Delete164 crpc ke byaan ko abhiyukt ka vakeel muaina kar sakta hai agar haa to kya provision hai
ReplyDeleteकभी न्यायालय से नकल निकलवाई है ?
DeleteSir 376D bhara lgne ke bad ik apradhi hajir ho jat haor do log farar h aor 164 ke bayan ho gaye h to kya vo dono bhi girip tar honge ki ni
ReplyDelete376d me ik apradhi hajir ho jat hai aor 164ke baya bhai ho gaya hai kya ab do apradhi hajir ho jaynge hi public layeyi
ReplyDeleteअपराधियों को पुलिस पकड़ती है ।
DeleteSir 164 ke bayan me ladhaki ke bayan me ik ladaka hi ata ha aor fir me tin ladoko ka name h to kya do bare hojaynge
ReplyDeleteअपने वकील से बात करो, उनसे पूछो इस संबंध मे ।
DeleteFIR me 376D 354 deara lagi h aor bayan bhi me ladhakI kahti h ki hamari sambndh phlegm se the ik ladke ke seth 165 ke bayan me to kya do no ko public ni pakdegi
ReplyDeleteपब्लिक क्यो पकड़ेगी ।
Delete164 ke bayan gilt ho Jay to kya fir do barayli se bayan ho sakte h
ReplyDeleteइस मामले मे तुम कौन हो ?
Delete164ke bayaan badal sakte h
Deleteक्यो ?
Deleteसर मेरे साडू ने अपनी लङकी से 354 का झूठा आरोप लगवा दिया है जो कि वो लङकी पहले मेरे पास ही रहती थी मैने लङकी को बी एस सी करवाई है
ReplyDeleteएफ़आईआर हुई ?
Deleteसर् जी लड़की ने 163 व 164 के बयान लड़के के पछ में दिया हैऔर लड़की ने आधार कार्ड में उम्र 20 वर्ष होने पर कोर्ट मेर्रिज कर ली थी लेकिन स्कूल में जन्म तिथि 17 वर्ष 9 माह है जिसके कारण लड़की बालिका आश्रय ग्रह में है लड़के की जमानत भी हो गईं है।लड़की के माता पिता उसको घर ले जाना चाहते हैं।अगर लड़की घर जाकर बयान बदल दे तो क्या लड़का जेल जा सकता है। और लड़के की तीन बहनो के भी नाम fir में दर्ज है जिनसे उनका कोई लेना देना नही है तो क्या हो सकता हैं।
Deleteअगर लड़की बयान बदलती है, तो कारावास की सजा हो सकती है । बहनो की भी जमानत करवाओं ।
Delete१६४ के बयान कितने दिन बाद मिलते है देखने को उसी दिन जिस दिन बयान होते हैं या कुछ दिन बाद
ReplyDeleteआप कौन है इस मामले में ?
Delete366 me 164 ke bayaam me ladki ne apni marji se gayi thi or walik hu kahaa. Or ghar chali gayi. 3 mahine baad uske papa ne dobara case utha dia or ladki bhi unke pakch me h to 164 ke bayaan maane jaayenge ya dobaara diy bayaan maane jayenge. Mere paas bayaan ki copy h 164ki kya hoga.. Please sir jabaab do...
Delete164ke bayaan ke baad ladki dawaw me palat gayi to dobara bayaan maane jayenge ya 164 ke hi chalenge..
Delete164 के बयान एक बार ही होते है ।
Delete164 ke byaan ke baad ladki bawaaw me bayaan badal saki h ya 164 ke bayaan hi mana jayega..
ReplyDeleteलड़की के ऊपर है ।
Delete354में लडकीने 164में मुजसे गलती हो गई teacher के खिलाप ऐसे बोलने के बाद टीचर कब बाइज्जत रेहा होगा
ReplyDeleteक्या कहना चाहते हो ?
Delete164 ke byaan hone baad 5mahine baad ladki dawaw me badal gai to tril me bayaan maane jayenge 164 ke bayaan ladke ke pachh me h. Kya ladke ko sajaa ho sakti h
Deleteमामला क्या है ?
Delete164 के बयान मे क्या बोला गया आपको कैसे मालूम ?
Sir koe jameeni vivad marpit me jhuthi pocso 354 b badha diya to kewal 164 ke byan par hi jail ho sakti hai?
ReplyDeleteन्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ।
DeleteLarki 164 ke bayan me boli hogi ki hum apne marzi se gaye hai larka ka koi galti nahi hai.larki 25saal ki hai kya hoga sir
ReplyDeleteमामला क्या है ?
DeleteSir agar 376 k case m ladki ek bar 164 k byan ladke k favour me de d aur kuch din bad vahi ladki us ladke pr case kar de aur 164 k byan us k khilaf de de tab kon sa byan mana jayega pahla ya dusara
ReplyDelete164 के बयान एक बार होते है, और अब ट्राइल मे क्या चल रहा है ?
ReplyDeleteSir ji 376 3/4 lgi he or 164 m sweekara h ki ladke ne mere saath rep kiya pr trayal me kha ki me rat ke andhere me pehchaan nhi payi yh ldka wo nhi h kya abhi wh Bach skta h
ReplyDeleteट्राइल मे हुये पूरे बयान क्या है ?
DeleteIPC 363 376 pocso act 5/6 ladkii ke 161 or 164 ke bayan mai boli hai mai khud ladke ke pass gyi thi mai use pyar krti hun apne marzi se sararik Samband banaei mere sath kuch galat ni huva Jo huva mere Marzi se huva ladka bail Pe Bahar hai ladki 17 saal 7 month ki hai medical mai likha. Hai mai apne marzi se apna antarik bahari jach ni karwaungi ab aage ky yoga use case mai batiye
ReplyDeleteन्यायालय क्या निर्णय देती है , उसका इंतज़ार करो ।
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