आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हु कि "क्या है वकालत नामा और वकालत नामा भरा कैसे जाता है ?
वकालतनामा इस शब्द को आप सभी ने तब सुना होगा जब आप स्वयं या किसी अपने साथी के साथ न्यायालय किसी विवाद को लेकर मुकदमा दायर करने गए होंगे, क्योकि न्यायालय में मुकदमा दायर करने का पहला चरण ही वकालतनामा होता है , क्योकि वकालतनामा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता को अपने हित में न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात कहने को अधिकृत करता है।
तो चलिए, अब जान ले क्या है वकालत नामा और वकालत नामा में लिखा क्या होता है।
वकालतनामा vakalatnama / memo of appearance
वकालत नामा क्या है ?
वकालतनामा एक विधिक दस्तावेज है। जिस व्यक्ति को न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना होता है, या न्यायालय में किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करना होता है, या किसी व्यक्ति को समन के माध्यम से यह जानकारी होती है कि उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है और वह उस मुकदमे का पक्षकार बनाया गया है, तो इन सभी मामलों में व्यक्ति को अपनी तरफ से न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपनी ओर से बोलने के लिए एक अधिवक्ता / वकील / लॉयर नियुक्त करना पड़ता है, अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए इसी वकालतनामा का इस्तेमाल किया जाता है। इस वकालत नामा के माध्यम से व्यक्ति अपनी ओर से अधिवक्ता को न्यायालय की विधिक कार्यवाही में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है।
वकालत नामा जो की एक विधिक दस्तावेज है जिसमे वाद, वादी ,प्रतिवादी और अधिवक्ता से सम्बंधित विवरण लिखा होता है जिसमे अधिवक्ता और अधिवक्ता नियुक्त करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का नीसान अंक्ति होता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 3 नियम 4 अधिवक्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में है
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 4 में प्लीडर यानी अधिवक्ता/लॉयर/वकील नियुक्त करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। कोई भी पंजीकृत अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा लाये गए वाद में उससे सम्बंधित कार्यवाही करने के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में स्वयं न्यायालय के समक्ष तभी उपस्थित होगा, जब उस व्यक्ति के द्वारा एक लिखित दस्तावेज उपस्थिति का ज्ञापन (वकालत नामा) द्वारा स्वयं लाये गए वाद की कार्यवाही से सम्बंधित कार्य करने के लिए उस प्लीडर/ अधिवक्ता . वकील को अपनी तरफ से विधिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।
वकालतनामा भरा कैसे जायेगा ?
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 3 नियम 4 के तहत किसी भी वाद में पक्षकार की तरफ से अधिवक्ता स्वयं को उपस्थित तभी कर सकेगा जब उसके द्वारा "उपस्थिति का ज्ञापन" यानी वकालतनामा भर कर उसपर स्वयं के व् वादी या प्रतिवादी जिसकी पक्ष में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना हो, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने जाने पर न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के बाद ही न्यायालय के समक्ष वाद की कार्यवाही के लिए उपस्थित होगा, .आदेश 3 नियम 5 जिसमे वकालत नामा भरे जाने का विवरण दिया गया है।
वकालतनामा आप न्यायालय में किसी भी पंजीकृत स्टाम्प वेंडर से प्राप्त कर सकते है, यह वकालतनामा स्वयं वकील या वाद दायर करने वाला वादी या उसपर जवाब देने वाला प्रतिवादी भी खरीद सकते है
वकालतनामा का एक प्रारूप होता है, जिस पर मांगी गयी जानकारी भरनी होती है, इसके माध्यम से वादी/प्रतिवादी अपनी तरफ से वाद की कार्यवाही करने के लिए अधिवक्ता को विधिक प्रतिनिधि नियुक्त करता है. इसमें कुछ नियम व् शर्ते लिखी होती है. जिनपर वादी /प्रतिवादी और वकील सहमत होते है .
उस न्यायालय का नाम जिस न्यायालय के समक्ष आप मुकदमा दायर करने जा रहे है, या जिस न्यायालय के समक्ष आपके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है।
पक्षकार के नाम।
यदि वकालत नामा वादी के की तरफ से दाखिल किया जा रहा है तो वादी का पूरा नाम उसके पति /पिता /संरक्षक और निवास स्थान के साथ।
यदि वकालत नामा प्रतिवादी की तरफ से दाखिल किया जा रहा है, तो प्रतिवादी का पूरा नाम उसके पति /पिता / संरक्षक और निवास स्थान के साथ।
अधिवक्ता का नाम जो वादी या प्रतिवादी की तरफ से न्यायालय में बोलेंगा और कार्य करेंगा।
वादी एक या एक से अधिक है, तो उन सब के नाम के साथ हस्ताक्षर होंगे।
प्रतिवादी एक या एक अधिक है, तो उन सब के नाम के साथ हस्ताक्षर होंगे।
श्री मान जी आपने लॉ के बारे में बहुत बढ़िया जानकर दे रह है में एल एल बी फाइनल का छात्र हु मुझे आपके द्वारा गूगल पर कानून की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है में इसे पड़ कर ही पेपर दे रहा हु में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हु from Adv Manjeet Singh Laddi
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मुस्लिम में नाबालिग की और से वाद संरक्षक वास्ते संपत्ति की बाबत किस एक्ट में वाद दायर किया जायेगा और किस न्यायालय में डाला जाएगा और कोई रूलिंग हो तो विस्तार से बताये
पहली बार वकालतनामा वाद दायर करते समय भरते है, और यदि वादी / प्रतिवादी वाद दौरान अधिवक्ता बदलते है तो जितनी बार अधिवक्ता बदले जायेंगे उतनी बार हर अधिवक्ता का वकालतनामा लगेगा ।
फीस कितनी बार, कब लेते है यह अधिवक्ता पर निर्भर करता है ।
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श्री मान जी आपने लॉ के बारे में बहुत बढ़िया जानकर दे रह है में एल एल बी फाइनल का छात्र हु मुझे आपके द्वारा गूगल पर कानून की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है में इसे पड़ कर ही पेपर दे रहा हु में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हु from Adv Manjeet Singh Laddi
ReplyDeleteमनजीत जी धन्यवाद ।
Deleteश्री मान जी आपने लॉ के बारे में बहुत बढ़िया जानकर दे रह है में एल एल बी फाइनल का छात्र हु मुझे आपके द्वारा गूगल पर कानून की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है में इसे पड़ कर ही पेपर दे रहा हु में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हु from Adv Manjeet Singh Laddi
ReplyDeleteश्री मान जी आपने लॉ के बारे में बहुत बढ़िया जानकर दे रह है में एल एल बी फाइनल का छात्र हु मुझे आपके द्वारा गूगल पर कानून की जानकारी बहुत अच्छी लग रही है में इसे पड़ कर ही पेपर दे रहा हु में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हु from Adv Manjeet Singh Laddi
ReplyDeleteमंजीत सिंह जी,
Deleteयह जानकर बहुत खुशी हुई ।
Memo ka pravadhan kaha hai bataiyega
ReplyDeleteसवाल विस्तार से पूछे ।
Deleteसी॰आर॰पी॰सी॰ आदेश 3 नियम 4
Deleteआपके द्वारा दी गई जानकारी सराहनीय है।
ReplyDeleteआशा है आगे भी आप इस प्रकार की प्रकाशमय
जानकारी देंगे।
जी ज़रूर आप ऐसे ही आते रहे और जानकारी प्राप्त करते रहे ।
Deleteबहुत ही बढ़िया जानकारी की वकालतनामा क्यों भरवाया जाता है।
ReplyDeleteमनोज जी धन्यवाद ।
Deleteमुस्लिम में नाबालिग की और से वाद संरक्षक वास्ते संपत्ति की बाबत किस एक्ट में वाद दायर किया जायेगा और किस न्यायालय में डाला जाएगा और कोई रूलिंग हो तो विस्तार से बताये
ReplyDeleteकिस सम्पत्ति के बाबत आप जानना चाह रहे है ।
Deletesir online vakalat nama sign karane ka koi prosizor hai kya
ReplyDeleteकोई तरीक़ा नहीं वकालतनामा के लिए स्वयं जाना होगा या अपने पास लाना होगा ।
Deleteहम हाई कोर्ट से वारंट जारी करना चाहते है क्या करना पड़ेगा
ReplyDeleteकैसा वॉरेंट ?
Deleteयदि कोई सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपने से सिनिअर अधिकारी के साथ गलत केस न लिखकर पत्राचार करे तो उसपर किन नियमो के तहत कार्यवाही की जा सकती है
ReplyDeleteकिस विभाग से है ?
Deleteमामला क्या है ?
302 में नाबालिक पे सजा का क्या प्रावधान है
ReplyDeleteउम्र क्या है ?
Deleteसिविल सीनियर सिटीजन के केस में वादी ने जो वकील किया है वह , पूरे केस में कितनी बार वकालतनामा भरवाता है और उसकी फीस लेता है ... कृपा मार्गदर्शन करें
ReplyDeleteपहली बार वकालतनामा वाद दायर करते समय भरते है, और यदि वादी / प्रतिवादी वाद दौरान अधिवक्ता बदलते है तो जितनी बार अधिवक्ता बदले जायेंगे उतनी बार हर अधिवक्ता का वकालतनामा लगेगा ।
Deleteफीस कितनी बार, कब लेते है यह अधिवक्ता पर निर्भर करता है ।
vakalatnama kahan se download kar sakte hain ,kya hindi main likha huwa vakalatnama bhi download kiya ja sakta hai?
ReplyDeleteवकालतनामा कोर्ट मे बार से या अधिकृत वेंडर जो स्टैम्प पेपर व अन्य प्रारूप रखते है, इनसे प्राप्त कर सकते है ।
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