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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस लेख में आप सभी को "उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के तहत क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त करें" इसके बारे में बताने जा रहा हु।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 A के अनुसार केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके प्रय्तेक राज्य सरकार ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप क्षति या चोट या नुकसान पहुँचा है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए धन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करनी होगी, जो कि उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के नाम से जानी जाएगी।
उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के तहत पीड़ित /आश्रित क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त करे ?
पीड़ित/व्यक्ति कौन होगा - उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के तहत पीड़ित व्यक्ति वह होगा जिसे अपराध के परिणामस्वरूप क्षति हुई है, हानि हुई है, चोट पहुँची है या पीड़ित के परिवार वाले जो पीड़ित पर आश्रित थे या आश्रित है।
क्षतिपूर्ति कब मिलेगी - उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 के अंतर्गत अपराध के परिणामस्वरूप हुई क्षतिपूर्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए कुछ पात्रता के बारें में उल्लेख किया गया है जो कि निम्नलिखित है।
- जब पीड़िता या उसके दावेदार द्वारा अपराध के सम्बन्ध में अपराध की रिपोर्ट 48 घण्टे के भीतर थानाध्यक्ष / वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट से की गयी हो।
- रिपोर्ट करने में हुई देरी को उचित कारणों के आधार पर क्षमा किया जा सकता है।
- जब अपराध करने वाले अपराधी की पहचान हुई हो या न हुई हो, लेकिन पीड़ित की पहचान हो गयी है।
- जब पीड़ित /दावेदार ने जाँच पड़ताल और विचारण में पुलिस और अभियोजन का सहयोग किया हो।
क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र कहाँ देना होगा - उत्तर प्रदेश क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा सम्बंधित न्यायालय जहाँ मामल विचाराधीन है या दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में देना होगा।
योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा - उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर थानाध्यक्ष या क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर पीड़ित को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध करायी जाएगी।
क्या अंतरिम सहायता भी दी जा सकती है - उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अपराध की संवेदनशीलता और पीड़ित को विशेष आवश्यकता के आधार पर 25000 रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक की अंतरिम सहायता विशेष उपचार एवं देखभाल के लिए दी जा सकती है।
उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पीड़ित / आश्रितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का विवरण
क्र. स. हानि या क्षति का विवरण क्षतिपूर्ति की अधिकतम धन राशि
1.बलात्कार ------------------------------------------------------------ रु -300000
2. मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति -------------------------- रु -100000
( भारतीय दंड संहिता की धारा 325,326,333,394
,429,436)
3. तेजाब हमले से पीड़ित -----------------------------------------------रु-500000
4. गैर कमाने वाला सदस्य की मृत्यु --------------------------------------- रु-150000
5. कमाने वाले सदस्य की मृत्यु-------------------------------------------- रु-200000
6. मानव तस्करी से पीड़ित ----------------------------------------------- रु- 200000
7. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा
क -धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमला -------------------------------------------------रु -200000
ख़ -धारा 6 गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला -----------------------------------------रु-200000
ग -धारा 7 लैंगिक हमला ----------------------------------------------------------- रु-100000
घ -धारा 9 गुरुत्तर लैंगिक हमला ---------------------------------------------------रु-150000
ड़ -धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न -------------------------------------------------------रु-100000
च -धारा 14 अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग -----------------------रु-100000
8. जलने पर शरीर का 25 प्रतिशत से अधिक का प्रभावित होना ------------------रु-200000
(तेजाब मामले के अतिरिक्त)
9. यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त) -----------------------------------------रु-50000
10. गर्भ की क्षति -------------------------------------------------------------------रु-50000
11. गर्भ धारण क्षमता की क्षति -----------------------------------------------------रु-150000
12. पूर्ण विकलांगता ( 80 प्रतिशत या अधिक )----------------------------------- रु- 200000
13. आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) -----------------------------रु-100000
14. क्रास बॉर्डर फाइटिंग से पीड़ित महिला
क - मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) -----------------------रु- 200000
ख -आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत) ------------------------------ रु-100000
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