भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में शराब पिने से सम्बंधित कानूनी उम्र और उल्लंघन पर सजा क्या होगी ? Legal age for drinking alcohol in different state/Union territories of India
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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस लेख में आप सभी को बताने जा रहा हु कि भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में शराब पिने से सम्बंधित कानूनी उम्र और उल्लंघन पर सजा क्या होगी ?
भारत के 29 विभिन्न राज्य क्षेत्रों में शराब की बिक्री से लेकर इसके सेवन तक कानूनी प्रावधान किये गए है, जो कि शराब की बिक्री और सेवन पर नियंत्रण करते है। नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि शराब की बिक्री कब, कहाँ, कैसे और किसको होगी और शराब सेवन की उम्र सीमा क्या होगी।
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, अनुछेद 246 (84)(a) के तहत राज्य सूची में शराब एक विषय शामिल है, इसी कारण से शराब की बिक्री और सेवन से संबंधित इसके नियंत्रण को लेकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न कानून बनाये गए है। भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर शराब की बिक्री और इसके सेवन पर प्रतिबन्ध लगा है।
सबसे पहला सवाल :- शराब की बिक्री कहाँ होती है ?
भारत के विभिन्न राज्यों में शराब की बिक्री को लेकर कर कानूनी प्रावधान किये गए है जिसके तहत शराब की बिक्री हेतु सरकार से लाइसेंस लेना होता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये गए स्थान पर ही बिक्री की जा सकती है अन्यथा नहीं।
- शराब की दूकान :- सरकारी या निजी।
- रेस्टोरेंट्स
- होटल,
- डिस्को,
- क्लब ,
- बार,
- अन्य स्थान जो सरकार द्वारा निर्धारित किये गए।
भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेश में शराब की खरीद और सेवन की उम्र सीमा क्या है ?
भारत के 29 विभिन्न राज्यों और 7 केंद्रीय शासित प्रदेशों में शारब की खरीद और सेवन को लकेर एक उम्र सीमा तय की गयी है यह उम्र सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। शराब खरीदने की उम्र से मतलब यह है कि एक व्यक्ति किस उम्र में सरकार द्वारा प्राप्त लाइसेंस वाली शराब की दुकान से खरीद सकता है और सेवन की उम्र से मतलब यह है कि एक व्यक्ति किस उम्र में लाइसेंस प्राप्त वाली दुकान से शराब खरीद कर इसका सेवन कर सकता है।
राज्य/ केंद्रीय शासित प्रदेश शराब पिने की विधिक उम्र
- अंडमान और निकोबार द्वीप 18
- गोवा 18
- हिमांचल प्रदेश 18
- जम्मू &कश्मीर 18
- पुडुचेरी 18
- राजस्स्थान 18
- सिक्किम 18
- आंध्र-प्रदेश 21
- अरुणाचल प्रदेश 21
- असम 21
- छत्तीसगढ़ 21
- झारखंड 21
- कर्नाटक 21
- मध्य प्रदेश 21
- महाराष्ट्र 21 (वाइन), 21 बियर और 25 अन्य
- मेघालय 21
- मिजोरम 21
- ओडिशा 21
- तमिल नाडु 21
- तेलंगाना 21
- त्रिपुरा 21
- उत्तर प्रदेश 21
- उत्तराखंड 21
- पश्चिम बंगाल 21
- केरला 23
- चंडीगढ़ 25
- दादरा और नगर हवेली 25
- दमन और द्वीव 25
- दिल्ली 25
- हरयाणा 25
- पंजाब 25
वे राज्य जहाँ पर शराब की बिक्री से लेकर इसके सेवन तक पर प्रतिबन्ध लगा है।
- बिहार - अवैध - 4 अप्रैल 2016 से शराब की बिक्री और सेवन पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है।
- गुजरात - अवैध - 1960 से शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबन्ध।
- लक्षद्वीप - अवैध - केवल बंगारम रिसोर्ट द्वीप पर शराब सेवन वैध है।
- नागालैंड - अवैध - अवैध - 1989 से शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबन्ध।
- मणिपुर - अवैध - 2002 से आंशिक प्रतिबन्ध लगा है।
शराब की बिक्री और सेवन कब नहीं कर सकते ?
साल के 365 दिनों में कुछ दिन विशिष्ट दिन होते है जब शराब और मांस की बिक्री की अनुमति पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, इन विशिष्ट दिनों में जब शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगी होती है, तो इन दिनों को शुष्क दिन (DRY DAYS) के नाम से जाना जाता है।
- 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ,
- 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस,
- 2 अक्टूबर गाँधी जयंती,
- चुनाव/मतदान के दिनों में।
कब शराब के सेवन में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है ?
शराब के सेवन को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में शराब के सेवन को नियंत्रण करने के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित की गयी है जो कि उसी निर्धारित उम्र की सीमा के भीतर ही शराब क सेवन वैध है। लेकिन शराब सेवन की उम्र तय करना ही शराब सेवन पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, इसलिए शराब के नियंत्रण के अन्य कानून भी है जिनके उल्लंघन पर पुलिस द्वारा व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है और कानून द्वारा दण्डित किया जा सकता है।
1. नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करना।
2. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करना।
1. नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करने पर सजा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते पड़के जाने पर दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है, यह दंड कारावास या जुर्माने से होगा।
जब भी कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा नशे की हालत में पकड़ा जाता है, तो पुलिस breath analyser की मदद से खून में शराब की मात्रा का पता लगाती है। यदि पड़के गए व्यक्ति के 100 ml रक्त में 30 mg से अधिक शराब की मात्रा पायी जाती है, और शराब सेवन का प्रभाव इस हद तक है की वह वाहन पर उचित नियंत्रण बनाये रखने में असमर्थ है, तो वह व्यक्ति दण्डित किया जायेगा।
दंड - प्रथम बार नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते पकडे जाने पर छह महीने तक की कारावास की सजा से या दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
द्वितीय बार नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते पड़के जाने पर दो साल तक की कारावास की सजा या तीन हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
2.सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करने पर सजा। सार्वजनिक स्थान पर शराब के सेवन से मतलब है कि लोगो के बीच शराब का खुले आम सेवन करना जो की एक असामान्य बात है क्योकि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना एक अपराध की श्रेणी में आता है। इस अपराध की सजा राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशो के कानून के अनुसार भिन्न हो सकती है।
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