स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु पर मिलने वाली धनराशि कैसे प्राप्त करे। how to get advocate's old age death claim from state bar council
किन अधिवक्ताओं के आश्रितों को ये पचास हजार रूपये का लाभ मिलेंगे ?
- 60 वर्ष से अधिक एवं 80 वर्ष के मध्य मृतक अधिवक्ताओं के लिए ही यह अधिवक्ता वृद्धावस्था अनुदान प्रार्थना पत्र है जिसके भरने के बाद उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की ओर आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी हों जाने के बाद मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के निर्धारित अवधि के भीतर उक्त योजना के अंतर्गत देय धनराशि रुपया 50000 मात्र दिया जायेगा।
- उक्त योजना का लाभ केवल उन्ही अधिवक्ताओं के आश्रितों/ उत्तराधिकारी को मिलेगा जिन अधिवक्ता की मृत्यु 24-08-2008 के बाद हुईहै।
- इस योजना का लाभ केवल उन्ही मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को मिलेगा जिन अधिवक्ताओं ने अपने जीवन काल में नियम 40 के अंतर्गत देय धन राशि जमा की होगी।
किन अधिवक्ताओ के आश्रितों को यह लाभ नहीं मिलेगा ?
- इस योजना का लाभ उन अधिवकताओं के आश्रितों को नहीं मिलेगा जिन अधिवक्ताओं ने सेवानिवृत्त के बाद पंजीकरण करवाया है.
- इस योजना का लाभ उन अधिवक्ताओं के आश्रितों का नहीं मिलेगा जिन अधिवक्ता की मृत्यु दुर्घटना में हुई है।
अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र कैसे भरे ?
अधिवक्ता वृद्धावस्था मृत्यु अनुदान प्रार्थना पत्र भरने के लिए आपके निम्न विवरण सुपष्ट लिखना होगा जैसे कि :-
- स्व० अधिवक्ता का नाम,
- पंजीकरण संख्या,
- पंजीकरण तिथि,
- स्थायी पता,
- पत्र व्यवहार का पता,
- स्व० अधिवक्ता की जन्म तिथि अंको में और शब्दों में, यह जन्म तिथि हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार भरी जाएगी, क्योकि अधिवक्ता पंजीकरण के समय शैक्षिक प्रमाण पत्र में ये भी शामिल होता है।
- मृतक अधिवक्ता के मृत्यु की तिथि,
- मृत्यु तिथि पर मृतक अधिवक्ता की आयु कितनी थी जो कि वर्ष-माह-दिन के अनुसार लिखनी होगी,
- मृतक अधिवक्ता की अधिवक्ता पंजीकरण के समय उम्र कितनी थी,
- मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का कारण क्या था,
- स्व० अधिवक्ता मृत्यु की तिथि तक विवाहित या अविवाहित थे,
- स्व० अधिवक्ता का आवेदक से सम्बन्ध क्या है जैसे पुत्र, पुत्री या पत्नी,
- स्व० अधिवक्ता किसी नौकरी में थे या नहीं इसके लिए आपको हां या नहीं में देना होगा।
- बार एसोसिएशन का नाम,
- जिला,
- बार एसोसिएशन की मोहर,
- बार कौंसिल से सम्बंधिकरण संख्या।
- अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
- हाई स्कूल प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
- उत्तराधिकारी का एक नोटरी शपथ पत्र।
- नियम 40 के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान की सदस्य्ता शुल्क की रसीद।
- मृतक अधिवक्ता के मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
- मृत्यु प्रमाणपत्र केवल नगर पालिका, टाउन एरिया या परिवार रजिस्टर का ही मान्य होगा।
Sir agar kisi k paas
ReplyDeleteअधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति। and
हाई स्कूल प्रमाणपत्र की मूल प्रति।
Na ho kewal photo copy ho tab kaise befit milge plz help
मूल दस्तावेज़ न होने पर यह फोटो प्रति अनुप्रमाणित कैसे होंगी । मूल दस्तावेजों का क्या हुआ ?
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