www.lawyerguruji.com
नमस्कार दोस्तों,
आज का यह लेख आप सभी लोगो के लिए अत्यंत मह्त्वपूर्ण है क्योकि आज के इस लेख में आप सभी मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019, के बारे में बताने जा रहा हु जिसके अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर दण्डित किये जाने और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले नियमों की तुलना में अब यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 10 गुना जुर्माना देना होगा।
देश में होने वाली मृत्यु का एक कारण सड़क दुर्घटनाएँ भी है। लोगो के द्वारा यातायात नियमो का उल्लंघन करना। कम उम्र में किशोरों द्वारा वाहनों का ड्राइव करना। बिना हेल्मेट एवं सीट बेल्ट के ड्राइव करना। खतरनाक तरीके से और अत्यधिक स्पीड से वाहन का ड्राइव करना आदि। ऐसे में होने वाली दुर्घटनाओं से लोगो को मानसिक क्षति होती है। सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर कई सारे कड़े नियम बनाये गए जिसमे से एक मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2019, जिसमे यातायात से सम्बंधित कड़े नियमो का प्रावधान किया गया है।
मोटर वाहन संशोधन बिल -2019 यातायात नियमो के मुख्य बिंदु।
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यातायात से सम्बंधित अपराध जैसे कि :-
- हेल्मेट / सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना।
- बीमा के बिना वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
- किशोर बालको के ड्राइविंग पर दंड और जुर्माना।
- आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर जुर्माना।
- अयोग्य होने के बाद भी वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
- खतरनाक तरीके से वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ड्राइव करने पर दंड और जुर्माना
- ओवर स्पीड/अत्यधिक तेज वाहन ड्राइव करने पर दंड और जुर्माना।
- शराब अन्य मादक पेय पदार्थ का सेवन कर वाहन ड्राइव करने पर दंड जुर्माना।
- वाहनों पर ओवरलोडिंग कर ड्राइव करने पर दंड और जुर्माना।
- ट्रैफिक नियमो के उल्लंघन और अधिकारीयों के आदेश की अवज्ञा करने पर जुर्माना।
मोटर वाहन संशोधन बिल -2019 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर दंड और जुर्माना।
1. बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के ड्राइव करने पर जुर्माना।
दो पहिया वाहन चालकों द्वारा सड़क पर वाहन ड्राइव करते समय हेल्मेट न पहने जाने पर 1000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और चार पहिया वाहन चालक द्वारा वाहन ड्राइव करते दौरान सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा साथ ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने तक अयोग्य घोषित किया जायेगा।
2. बीमा के बिना वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का बीमित होना अनिवार्य है, यदि कोई भी व्यक्ति वाहन का बीमा कराये बिना सड़क पर ड्राइव करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उसे दण्डित किया जायेगा जो कि 2000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और साथ ही में 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित किया जयएगा।
3. किशोर बालको के वाहन ड्राइव करने पर दंड।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन ड्राइव करने के लिए एक न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है जिसके अनुसार इस उम्र के पुरे होने जाने पर ही एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के लिए व्यक्ति आवेदन कर सकता है। किशोर बालको के द्वारा वाहन ड्राइव करते दौरान होने वाले सड़क अपराधों के मामलों में अभिभावक /मालिक जिम्मेदार और दोषी माने जायेंगे और उस वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा। 25000 रु तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा से दण्डित किया जायेगा।
4. आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर जुर्माना।
जो कोई भी व्यक्ति वाहन ड्राइव करते दौरान किसी भी आपातकालीन वाहनों अपने निर्धारित स्थान पर समय से पहुंचने पर बाधा पहुँचाता है या उसे आगे जाने के लिए रास्ता नहीं देता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 10000 रु तक जुर्माना लगा कर दण्डित किया जायेगा।
5. अयोग्य होने के बाद भी वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
जो कोई भी व्यक्ति अयोग्य होने के बाद भी सड़क पर वाहन ड्राइव करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है ,तो उस व्यक्ति को 10000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
6. खतरनाक तरीके से वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजानिक स्थान पर या सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन ड्राइव करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है, जो की लोगो के जीवन के लिए असुरक्षित है, ऐसा करने वाले व्यक्ति को 5000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
7. बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ड्राइव करने पर दंड और जुर्माना।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन ड्राइव करने के लिए 18 वर्ष या अधिक उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है, एक वैध ड्राइविंग लइसेंस प्राप्त होने के बाद ही ड्राइविंग कर सकते है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन ड्राइव करेगा या ऐसा करते हुए पाया जाता है ,तो उस व्यक्ति को 5000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
8. ओवर स्पीड / अत्यधिक तेज वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन की एक न्यूनतम और अधिकतम स्पीड को निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार हर एक व्यक्ति इसी निर्धारित स्पीड के अंर्तगत ही वाहन ड्राइव करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित की गयी स्पीड लिमिट का उल्लंघन करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को 1000 रु से 2000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
9. . शराब या अन्य मादक पेय पदार्थ का सेवक कर वाहन ड्राइव करने पर जुर्माना।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब या अन्य नशीलें पदार्थ का सेवन कर सड़क पर वाहन चलाने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सड़क पर शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन ड्राइव करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है, जो सड़क पर अन्य व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 10000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
10. वाहनों पर ओवरलोडिंग कर ड्राइव करने पर जुर्माना।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों के भार साधक क्षतमा की सीमा को निर्धारित किया गया है यदि कोई भी इस निर्धारित सीमा से अधिक ओवरलोडिंग करता है या ऐसा करते हुए पाया जाता है ,तो उस व्यक्ति को 20000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
11. ट्रैफिक नियमो के उल्लंघन करने पर एवं अधिकारीयों के आदेश की अवज्ञा करने पर जुर्माना।
वाहन ड्राइव करते दौरान यदि को भी व्यक्ति यातायात नियमो का उल्लंघन करने पर 500 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा और अधिकारीयों के आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को 2000 रु तक जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
Gujarat two wheeler tripal ridind fine Kitna hai
ReplyDeleteचालान कटा होगा तो इसमे स्पष्ट रूप से लिखा होगा ।
Delete