आचार संहिता क्या है ? और आचार संहिता के समय लागु होने वाले नियम और इनके उल्लंघन करने पर सजा क्या है ? what is aachar sanhita and what's rule are apply at the time of aachar sanhita and punishment for violation of rules.
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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस लेख में आप सभी को चुनाव आयोग के द्वारा लागु किये जाने वाले आचार संहिता के बारे में हर एक छोटी सी छोटी जानकारी देने जा रहा हु। क्या है आचार संहिता और आचार संहिता के समय लागु होने वाले नियम क्या है ? और भी कई सवालो के जवाब दूंगा जिन सवालो के जवाब आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपसे कोई आचार संहिता के बारे में कुछ भी पूछे तो आप उस व्यक्ति के हर सवालो के जवाब संदेह रहित तुरंत दे सके और वहाँ मौजूद व्यक्तियों के मध्य आपकी सराहना हो।
आचार संहिता क्या है ?
आचार संहिता जो कि चुनाव आयोग के आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाये गए वे दिशा-निर्देश है जिनका पालन करना चुनाव के शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक देश की सभी राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों को व् शहर व् गावं में होने वाले पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों को व् अन्य होने वाले चुनावों के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के इन दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक होता है। आचार संहिता के अंतर्गत दिशा निर्देशों के लागु होने का मुख्य उद्देश्य यह है कि चुनावों के सभी उम्मीदवारों के मध्य व् उनके प्रतिनिधियों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद, लड़ाई झगड़ा न हो और चुनाव का कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप संपन्न कराना होता है और साथ ही साथ चुनाव आयोग समिति इस बात की भी जाँच करती है कि किसी भी राजनितिक पार्टियां वह चाहे केंद्रीय की हो या राज्य की उनके द्वारा अपने आधिकारिक पदों का किसी भी प्रकार से चुनाव सम्बंधित चुनावों में अपने लाभ के लिए अपने आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है। और शहर व् गांव में होने वाले पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा व् अन्य उम्मीदवारों द्वारा होने वाले चुनाव से सम्बंधित कोई लाभ पाने का गलत तरीका न अपनाया जाये। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव बूथ के पास एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसको चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या दिक्कतों की जानकारी दी जाएगी।
आचार संहिता के समय लगने वाले प्रतिबंध जो की सभी राजनितिक दलों के, पंचायती चुनाव के व् अन्य चुनावों के उम्मीदवारों, पर लागु होते है ?
जब भी देश में चुनाव का समय नजदीक आता है और चुनाव होने के दिन की घोषणा हो जाती है, तो सभी राजनितिक दलों के उम्मीदवार द्वारा अपनी अपनी पार्टी को व् शहर व् गावं में पंचायती चुनाव व् अन्य चुनावो के सभी दल चुनाव जितने के लिए कई प्रकार से प्रयाश किया करते है ताकि लोगो के अधिक वोट से उनकी पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करे। जिसके लिए इन उम्मीदवारों के द्वारा कई रोड शो एवं प्रदर्शन भी किये जाते है, पर आचार संहिता के लागु होने से इन रोड शो और प्रदर्शन को सिमित कर दिया जाता है जैसे कि :-
- सभी चुनावी उम्मीदवार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करेगा जिसके कारण से किसी धर्म या किसी भी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचे व् प्रभावित हो,
- सभी चुनावी उम्मीदवार चुनाव में मत पाने के लिए किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन यानी लालच नहीं देगा, यहाँ प्रलोभन से मतलब शराब, पैसा, उपहार, आदि से है।
- सभी चुनावी उम्मीदवारों को इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि उनके द्वारा आयोजित किये जाने वाले रोड शो एवं रैलीयों के कारण से सार्वजानिक रोड, यातायात साधन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन सड़क के दायी तरफ से ही निकाला जायेगा,
- सभी चुनावी उम्मीदवार द्वारा रोड शो या रैली के शुरू और उसके समाप्त होने के समय ,स्थान, सड़क /मार्ग, व् अन्य बातों सम्बन्ध में सब कुछ निश्चित कर स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित सूचना देकर सूचित करना होगा,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों को चुनाव के प्रचार के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि के साधनो के उपयोग के लिए अपनी क्षेत्रीय सीमा के स्थानीय अधिकारियो से व् चुनाव अधिकारी से पहले अनुमति लेना आवशयक होगा ,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा चुनाव सम्बन्धी यदि एक ही दिन और एक ही मार्ग से रैली या प्रदर्शन होना है,तो समय को लेकर पहले चर्चा की जाएगी,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा सार्वजानिक स्थलों जैसे सरकारी छात्रावास, बैठक के मैदान और हेलीपैड इन सभी पर एकाधिकार नहीं जताया जायेगा बल्कि इन सभी का उपयोग बराबर में किया जायेगा ,
- सत्ता दल के मंत्री खास तौर से किसी भी अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकते जो उनके दल को वोट देने के लिए जनता को प्रभावित करे,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के अभियान को चालू करने से पहले अपने क्षेत्रीय सीमा के स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखित सूचना देकर सूचित करना होगा ताकि सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम किये जा सके,
- सभी चुनावी उम्मीदवार विपक्ष दल के उम्मीदवारों के निजी जीवन की इज्जत और सम्मान करना होगा उनके निजी जीवन के सम्बन्ध में कोई टिपण्णी नहीं की जानी चाहिए ,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों को अपने विपक्ष के उम्मीदवारों के निवास स्थान के सामने किसी भी प्रकार का रोड शो या रैली निकाल कर उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए ,
- सभी चुनावी उम्मीदवार अपने विपक्ष के उम्मीदवारों द्वारा आयोजित उनके जुलूस व् सभा में किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी ,
- चुनावी उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शन के समय किसी भी प्रकार की कोई भी अनुचित वस्तु, सामग्री व् अन्य किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग नहीं किया जायेगा,
- सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा अपने दलों से सम्बंधित किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह या इशारा पोलिंग बूथ के आस पास भी नहीं दिखायेगा और न ही ऐसी कोई हरकत करेगा ,
- सभी चुनावी उम्मीदवार पोलिंग बूथ की सीमा के भीतर प्रवेश तभी कर सकेंगे जब उनके पास चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक वैध पास होगा।
- कोई भी चुनावी उम्मीदवार ऐसा कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा जिसके कारण से जाति, धर्म और किसी विशेष भाषा के समुदायों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद या घृणा पैदा हो,
- चुनावी उम्मीदवार द्वारा चुनाव से सम्बंधित प्रसार व् प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए,
- चुनावी उम्मीदवारों के द्वारा किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके निवास स्थान की दिवार, भूमि और मकान का उपयोग चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में नहीं करेंगे।
- चुनावी उम्मीदवार इस बात को पहले से ही सुनिश्चित कर ले की जिस स्थान को उन्होंने चुनाव से सम्बंधित कार्य के लिए चुना है वहाँ निषेधाज्ञा तो लागु नहीं है।
- अन्य दिशा निर्देश जो कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता समिति द्वारा जारी किये जाये उन सभी का चुनावी उम्मीदवारों द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है।
मतदान के दिन लागु होने वाले नियम कौन से है ?
- मतदान के शुरू होने वाले दिन से 24 घंटे पहले से और मतदान के दिन से ही किसी भी व्यक्ति को शराब, पैसा, उपहार या अन्य आदि वस्तु और सामग्री या अन्य किसी ही चीज का प्रलोभन नहीं दिया जायेगा,
- मतदाताओं को दी जाने वाली मतदाता पर्ची सादी होनी चाहिए उसपर किसी भी प्रकार का चिन्ह,उम्मीदवार या दल का नाम लिखा व् प्रदर्शित नहीं होना चाहिए,
- मतदान के दिन वाहन चलाने पर उसका परमिट अवश्य प्राप्त करे,
- मतदान के समय चुनाव से सम्बंधित अधिकृत कार्यकर्ताओ की पहचान के लिए उनको बिल्ले या पहचान पत्र जरूर दे,
- मतदान का कैंप साधारण होना चाहिए और कैंप में भीड़ न लगी होनी चाहिए ,
आचार संहिता कब से कब तक लागु रहती है ?
आचार संहिता के लागु होने की शुरुआत चुनाव की तिथि की घोषणा होने से चुनाव से चुनावी नतीजों के आने तक लागु रहती है और चुनाव आयोग आचार संहिता समिति के द्वारा बनाये गए दिशा -निर्देश का पालन सभी राजनितिक पार्टियों, शहर व् गावं के पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को व् अन्य चुनावी उम्मीदवारों को करना होता है।
आचार संहिता के दिशा निर्देश के पालन न करने या इनके उल्लंघन करने पर क्या होगा ?
आचार संहिता के लागु होने का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि आचार संहिता के दिशा निर्देशों का पालन सभी राजनितिक दलों और उनके प्रत्येक उम्मीदवारों को व् शहर गावं में हो रहे पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों को या अन्य चुनाव के उम्मीदवारों को इन दिशा निर्देशों का पालन करना होता है ताकि हो रहे चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से हो सके और राजनीतिक दल अपने अधिकारों का दुरुपयोग चुनाव के लाभों के लिए न कर सके। यदि कोई कोई भी चुनावी उम्मीदवार आचार संहिता के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है या करते हुए पाया जाता है , तो ऐसे में उसके ख़िलाफ़ चुनाव आयोग के अंतर्गत व् उस समय लागु अन्य विधि के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और साथ ही साथ उस उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने से रोका जा सकता है, उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है और किसी भी उम्मीदवार के दोषी पाए जाने की स्थिति में उस उम्मीदवार को कारावास की सजा से भी दण्डित किया जा सकता है।
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