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स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ? how to get advocate death insurance claim from State bar council

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नमस्कार दोस्तों,
आज का यह लेख अधिवक्ताओ के उनके परिवार वालो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योकि आज में आप सभी को advocate death claim के बारे में बताने जा रहा हु। रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर अधिवक्ता के परिवार के द्वारा क्लेम करने पर स्टेट बार कौंसिल द्वारा कुछ राशि दी जाती है,जो कि उनके परिवार को कुछ हद तक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 

इस लेख में आज आपके उन सभी सवाल का जवाब देंगे जो आपको मन में उठ रहे होंगे जैसे की :-
  1. अधिवक्ता मृत्यु दावा क्या है ?
  2. अधिवक्ता मृत्यु दावा कब मिलता है ?
  3. किस उम्र के अधिवक्ता advocate death claim के लिए योग्य है ?
  4. अधिवक्ता के परिवार वाले अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ?
  5. अधिवक्ता मृत्यु दावा फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज़ कौन से है ?
  6. अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ? how to get advocate death insurance claim from  State bar council
अधिवक्ता मृत्यु दावा क्या है ? 

अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा एक ऐसा दावा है जो कि स्टेट बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ता के परिवार के द्वारा दावा करने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड अधिवकताओं की मृत्यु होने पर एक  निश्चित धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस राशि को पाने के लिए रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं के परिवार के द्वारा यानी उनके उत्तराधिकारी द्वारा death claim फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में मांगी जाने वाली हर एक जानकारी को मृतक अधिवक्ता के परिवार के सदस्य द्वारा स्पष्ट, पूर्ण और सत्य भरनी होगी और साथ में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां भी लगानी होंगी जो की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / सचिव के द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे।

अधिवक्ता मृत्यु दावा कब कर सकते है और किस उम्र के अधिवक्ता के उत्तराधिकारी इस योजना के लभ्यार्थी होंगे ?
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओ की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्य द्वारा अधिवक्ता मृत्यु दावा करने पर मृतक अधिवक्ता के परिवार को एक निश्चित राशि दी जाएगी इस राशि के लिए वही अधिवक्ता लभ्यार्थी होंगे जिनकी मृत्यु-
  1. उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वे अधिवक्ता जिनकी मृत्यु 40 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो,उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के लिए अधिकृत है,
  2. उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वे अधिवक्ता जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के लिए अधिकृत है। 
advocate death claim  फॉर्म कहाँ से मिलेगा क्या इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते ?
advocate death claim form आप इन दो तरीको से पा सकते है :-
  1. Death claim form पाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के कार्यालय में जाकर स्वयं लेना होगा,
  2. death claim form को आप उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की अधिकृत वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है। 
  3. जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वही से डाउनलोड करना होगा।  
स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ? how to get advocate death insurance claim from  State bar council .




रजिस्टर्ड अधिवक्ता के परिवार वाले अधिवक्ता मृत्यु दावा फॉर्म कैसे भरे ?

उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत रूपये 5,00,000 के भुगतान हेतु अधिकृत उत्तराधिकारी के द्वारा death claim form को भरना होगा और इस फॉर्म में मांगी जाने वाली हर एक जानकारी को मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सत्य भरना होगा जैसे की:-
  1. मृतक अधिवक्ता का वह नाम जो उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है। 
  2. मृतक अधिवक्ता का जो उत्तराधिकारी है वह अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखेगा। 
  3. अधिवक्ता जिस स्थान में निवास करता था उस निवास स्थान का पता पूर्णता सपष्ट और सत्य भरा जायेगा। 
  4. अधिवक्ता जिस जिले और जनपद में वकालत करता था। 
  5.  तिथि और पंजीकरण संख्या जब अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में पंजीकृत हुए थे। 
  6. मृतक अधिवक्ता की जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार। 
  7. अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के समय मृतक अधिवक्ता की उम्र क्या थी। 
  8. मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का समय और तिथि क्या थी। 
  9. यदि किसी रोग से पीड़ित थे तो उस रोग का नाम। 
  10. उस डॉक्टर का नमा जिससे रोग का इलाज चल रहा था। 
  11. यदि मृतक अधिवक्ता विवाहित या अविवाहित था तो विधिक उत्तराधिकारी के नाम जिनको पीछे छोड़ गए। 
  12. एकाउंट पेई का नाम जो की चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा। 
यह सब जानकारी के भर जाने के बाद आवेदनकर्ता / प्रथम उत्तराधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने होंगे जिसमे वह यह घोषित करता है कि उपरोक्त सूचनायें तथा लगे हुए दस्तावेज़ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है एवं कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। 

अधिवक्ता मृत्यु दावा फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज कौन से है ?
अधिवक्ता मृत्यु दावा मृत्यु फॉर्म के साथ जमा करने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार से है जैसा कि :-
  1. आवेदन पत्र,
  2. बार कौंसिल प्रमाण पत्र,
  3. विधि व्यवसायस्त बार एसोसिएशन प्रमाण पत्र,
  4. हाई स्कूल प्रमाण पत्र,
  5. मतदाता पहचान पत्र,
  6. राशन कार्ड,
  7. आधार कार्ड,
  8. ड्राइविंग लाइसेंस,
  9. मृत्यु प्रमाण पत्र,
  10. शपथ पत्र,
  11. प्रीपेड रसीद,
  12. सेविंग बैंक एकाउंट पास बुक,
  13. अन्य आवश्यक दस्तावेज जो समय पर मांगे जाये।
इन सभी की तीन फोटो कॉपी जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमणित प्रतियां अध्यक्ष/ सचिव बार एसोसिएशन के द्वारा प्रमणित किये जायेंगे जिसमे वह यह प्रमणित करता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्रमणित किये जाते है जिन्होंने ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है एवं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जनता हु। 

 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / सचिव का नाम, पदनाम और मुहर लगनी आवश्यक है। 

 Advocate death claim लेख से सम्बंधित कोई बात न समझ आयी हो तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते है।

अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी को रूपये 5,00,000 की राशि का भुगतान किया जायेगा और इस धनराशि के लिए वह अधिकृत है। 

50 comments:

  1. कहाँ प्रैक्टिस करते थे लखनऊ या इलाहबाद।

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  2. Agar claim 9 month ke baad bhi naa mila ho toh kahan complaint kar sakte hain

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  3. क्लेम न मिलने का कोई कारण बताया गया ।

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  4. Online death claim form ki exact site bataane ki kripa kariye aapki mahaan dayaa hogi

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  5. sir mere papa ki dear ko 11 saal ho chuke hai par hume ye death claim insurance k bare m abhi pata chala hai , parivar ki arthik istithi kharab hone k karan yehi aakhri ummed hai, to kya hum abhi bhi is insurance par claim kar sakte hai ?

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    1. आपके पिताजी जी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे थे आप उसी न्यायालय की अधिवक्ता बार के अध्यक्ष से बात करे ।

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  6. Sir
    क्या नोटरी अधिवक्ता प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं।

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    1. दोनो में काफ़ी अंतर है ।

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  7. Sir 60 years k bad death hone pr kitna claim milta h

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    1. जहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ की बार से संपर्क करे ।

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  8. Website kaise milegi form download krne ke liye

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    1. जिस न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे उस न्यायालय की बार से सम्पर्क करें।

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  9. Sir 2 years ho gye form send kiye huye but abhi bhi kuch hua nahi
    Sir plz help

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    1. स्वयं आवेदन पत्र दाखिल किया या किसी के द्वारा ?

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  10. स्थानीय बार एसोशिएशन मे सदस्य ना होने पर और स्टेट बार कौसिल मे सदस
    य होनै पर क्लेम कर सकते है

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  11. सदस्य क्यो नहीं बने ?

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  12. Sir apply kre one year ho Gye h Abhi tak kuchh bhi pta nhi chala h .sir chhote , chhote bachhe h. Bhut dikkat ho rhi hai sir help me

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    1. जहां प्रैक्टिस करते थे, वहाँ की बार से संपर्क कर इसके संबंध मे सूचना दे ।

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  13. Death claim k liye vakalat nama dena jaruri h kya

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    1. फॉर्म मे मांगे गए दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, वकालतनामा के बारे मे किससे जानकारी मिली ?

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    2. Banars bar se jo association k letter pad par likh kr diye uspe likha hua last 3 year ka vakalatnama bhi attach kre

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    3. उन मुक़दमों के वकालतनामा की नक़ल जो इनके द्वारा इन तीन सालो में लड़े गए थे । अब कितने चाहिए उनसे पूछ कर न्यायालय नक़ल विभाग से प्रमाणित नक़ल निकलवा ले ।

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    4. Agar unka koe mukdma n ho to last 3 year ka

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    5. ऐसे कैसे हो सकता है यदि वकालत करते थे ।

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    6. Actually wo bimar rhte the

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    7. अपने बार से बात करे व बीमारी के चिकिस्ता दस्तावेज दाखिल करें।

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  14. Sir mere father ka COP no nhi mil rha h registration no to h COP no lene k liye kya krna hoga usko bhi form k sath manga ja rha h

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    1. 2010 के पहले का पंजीकरण है तो बार काउन्सिल के कार्यालय में आवेदन करो ।

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  15. aajivan sadasy wale advocate ko yearly paisa jma krna hota h ki nhi death claim k liye

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    1. यह आप अपने बार से पूछे ।

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  16. 2001 ke vakeel ki mratyu 2021 me corona se cop number na hone par adhivakta ke parivaar ke dvara dava kiya ja sakta hai aur bina cop number kya claim milega

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    1. प्रैक्टिस करते थे ? या अधिक जानकारी के बार से संपर्क करो ।

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  17. Hamari relative thi jinka 2017 mai death hui thii wo bar council ki member thi 2021 tk unka claim ka paisa nhi mila…2021 mai unke husband ki death hgyi…ab unke baaki ghr wale claim ke liye kaise apply kre….unke bcche nhi the…..par husband ki sister thi jo unmarried hai aur unpr dependent thi….

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    1. लेख पुनः ध्यान से पढे ।

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  18. Mere behnoi ki death 48 years me cancer se hui. Death claim ke liye apply kiya hai. 20 years ki practice lucknow baar association me ki. Kitna death claim milta hai. Kya kuch age aur practice time ka boundation hai

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    1. आवेदन किया है तो जवाब आने तक इंतज़ार करो ।
      आवेन पत्र मे सभी जानकारी दी गयी है।
      अप लेख पुनः पढे ।

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  19. Replies
    1. जब आप फॉर्म भरते है, तो उसमे लिखा है इसके बारे मे जो कि बीमा कि राशि के सम्बंध मे है ।

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  20. Sir claim ke liye kalyan nidhi certificate ki awasyakata hai ki nahi

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  21. सर मेरे चाचाजी का निधन 8/10/2021 को हुआ था 3 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नही था बकालतनामा नही मिल रहे है तो सर क्लेम के लिए कैसे अप्लाई करे

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    1. जिस कोर्ट मे प्रैक्टिस करते थे, वहाँ की बार से संपर्क करो ।

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  22. Claim accept hua ya ni kaise pta kre..form submit kiye 10 month ho gye sir

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    1. कार्यालय से संपर्क कर मालूम करे ।

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  23. मेरे पति स्वर्गीय श्री राजेश गौतम ग्राम पोस्ट कमासिन तहसील बबेरू( जिला बांदा ) में वकालत करते थे।
    उनका रजिस्ट्रेशन सन 1987 का था सन 2012 से वो किडनी रोग से पीड़ित थे एवं 2016 से पूर्णतया बेड पर लेट गए व चलने फिरने में असमर्थ हो गए ।
    अत्यधिक बीमारी से चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उनका c.o.p. नंबर जारी नहीं हो सका
    17 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई थी । मेरे 20 वर्षीय पुत्र के शिक्षा एवं पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
    कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा मांगे गए पूरे कागज मैं सम्मिलित कर चुकी हूं।
    विगत वर्षो के वकालतनामे भी संलग्न कर चुकी हूं ।
    एवं इलाज , एडमिट के पर्चे भी संलन कर चुकी हूं।
    केवल c.o.p नंबर नहीं है।
    क्या मुझे कोई भी एडवोकेट सहयोग धनराशि मिल सकती है???

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    1. इसके संबंध मे आप वही से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करे ।

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