स्टेट बार कौंसिल से अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ? how to get advocate death insurance claim from State bar council
- अधिवक्ता मृत्यु दावा क्या है ?
- अधिवक्ता मृत्यु दावा कब मिलता है ?
- किस उम्र के अधिवक्ता advocate death claim के लिए योग्य है ?
- अधिवक्ता के परिवार वाले अधिवक्ता मृत्यु बीमा दावा कैसे प्राप्त करे ?
- अधिवक्ता मृत्यु दावा फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज़ कौन से है ?
- अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
- उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वे अधिवक्ता जिनकी मृत्यु 40 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो,उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के लिए अधिकृत है,
- उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड वे अधिवक्ता जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की उम्र से पहले हुई हो, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी के द्वारा दावा करने पर रूपये 5,00,000 की राशि के लिए अधिकृत है।
- Death claim form पाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के कार्यालय में जाकर स्वयं लेना होगा,
- death claim form को आप उत्तर प्रदेश बार कौंसिल की अधिकृत वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है।
- जिसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा और वही से डाउनलोड करना होगा।
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत रूपये 5,00,000 के भुगतान हेतु अधिकृत उत्तराधिकारी के द्वारा death claim form को भरना होगा और इस फॉर्म में मांगी जाने वाली हर एक जानकारी को मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी को स्पष्ट और सत्य भरना होगा जैसे की:-
- मृतक अधिवक्ता का वह नाम जो उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड है।
- मृतक अधिवक्ता का जो उत्तराधिकारी है वह अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखेगा।
- अधिवक्ता जिस स्थान में निवास करता था उस निवास स्थान का पता पूर्णता सपष्ट और सत्य भरा जायेगा।
- अधिवक्ता जिस जिले और जनपद में वकालत करता था।
- तिथि और पंजीकरण संख्या जब अधिवक्ता उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में पंजीकृत हुए थे।
- मृतक अधिवक्ता की जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार।
- अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण के समय मृतक अधिवक्ता की उम्र क्या थी।
- मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का समय और तिथि क्या थी।
- यदि किसी रोग से पीड़ित थे तो उस रोग का नाम।
- उस डॉक्टर का नमा जिससे रोग का इलाज चल रहा था।
- यदि मृतक अधिवक्ता विवाहित या अविवाहित था तो विधिक उत्तराधिकारी के नाम जिनको पीछे छोड़ गए।
- एकाउंट पेई का नाम जो की चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- आवेदन पत्र,
- बार कौंसिल प्रमाण पत्र,
- विधि व्यवसायस्त बार एसोसिएशन प्रमाण पत्र,
- हाई स्कूल प्रमाण पत्र,
- मतदाता पहचान पत्र,
- राशन कार्ड,
- आधार कार्ड,
- ड्राइविंग लाइसेंस,
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- शपथ पत्र,
- प्रीपेड रसीद,
- सेविंग बैंक एकाउंट पास बुक,
- अन्य आवश्यक दस्तावेज जो समय पर मांगे जाये।
अधिवक्ता की मृत्यु पर मिलने वाली राशि कितनी होगी ?
उत्तर प्रदेश बार कौंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि योजना के अंतर्गत मृतक अधिवक्ता के उत्तराधिकारी को रूपये 5,00,000 की राशि का भुगतान किया जायेगा और इस धनराशि के लिए वह अधिकृत है।
कहाँ प्रैक्टिस करते थे लखनऊ या इलाहबाद।
ReplyDeleteSir ye prepaid raseed kya h?
ReplyDeleteAgar claim 9 month ke baad bhi naa mila ho toh kahan complaint kar sakte hain
ReplyDeleteन मिलने का कारण ?
Deleteक्लेम न मिलने का कोई कारण बताया गया ।
ReplyDeleteOnline death claim form ki exact site bataane ki kripa kariye aapki mahaan dayaa hogi
ReplyDeleteऑफलाइन होगा ?
Deletesir mere papa ki dear ko 11 saal ho chuke hai par hume ye death claim insurance k bare m abhi pata chala hai , parivar ki arthik istithi kharab hone k karan yehi aakhri ummed hai, to kya hum abhi bhi is insurance par claim kar sakte hai ?
ReplyDeleteआपके पिताजी जी न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे थे आप उसी न्यायालय की अधिवक्ता बार के अध्यक्ष से बात करे ।
DeleteSir
ReplyDeleteक्या नोटरी अधिवक्ता प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं।
दोनो में काफ़ी अंतर है ।
DeleteSir 60 years k bad death hone pr kitna claim milta h
ReplyDeleteजहाँ प्रैक्टिस करते थे वहाँ की बार से संपर्क करे ।
DeleteWebsite kaise milegi form download krne ke liye
ReplyDeleteजिस न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे उस न्यायालय की बार से सम्पर्क करें।
DeleteSir 2 years ho gye form send kiye huye but abhi bhi kuch hua nahi
ReplyDeleteSir plz help
स्वयं आवेदन पत्र दाखिल किया या किसी के द्वारा ?
Deleteस्थानीय बार एसोशिएशन मे सदस्य ना होने पर और स्टेट बार कौसिल मे सदस
ReplyDeleteय होनै पर क्लेम कर सकते है
सदस्य क्यो नहीं बने ?
ReplyDeleteSir apply kre one year ho Gye h Abhi tak kuchh bhi pta nhi chala h .sir chhote , chhote bachhe h. Bhut dikkat ho rhi hai sir help me
ReplyDeleteजहां प्रैक्टिस करते थे, वहाँ की बार से संपर्क कर इसके संबंध मे सूचना दे ।
DeleteDeath claim k liye vakalat nama dena jaruri h kya
ReplyDeleteफॉर्म मे मांगे गए दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, वकालतनामा के बारे मे किससे जानकारी मिली ?
DeleteBanars bar se jo association k letter pad par likh kr diye uspe likha hua last 3 year ka vakalatnama bhi attach kre
Deleteउन मुक़दमों के वकालतनामा की नक़ल जो इनके द्वारा इन तीन सालो में लड़े गए थे । अब कितने चाहिए उनसे पूछ कर न्यायालय नक़ल विभाग से प्रमाणित नक़ल निकलवा ले ।
DeleteAgar unka koe mukdma n ho to last 3 year ka
Deleteऐसे कैसे हो सकता है यदि वकालत करते थे ।
DeleteActually wo bimar rhte the
Deleteअपने बार से बात करे व बीमारी के चिकिस्ता दस्तावेज दाखिल करें।
DeleteOK thanks sir
DeleteSir mere father ka COP no nhi mil rha h registration no to h COP no lene k liye kya krna hoga usko bhi form k sath manga ja rha h
ReplyDelete2010 के पहले का पंजीकरण है तो बार काउन्सिल के कार्यालय में आवेदन करो ।
Deleteaajivan sadasy wale advocate ko yearly paisa jma krna hota h ki nhi death claim k liye
ReplyDeleteयह आप अपने बार से पूछे ।
Delete2001 ke vakeel ki mratyu 2021 me corona se cop number na hone par adhivakta ke parivaar ke dvara dava kiya ja sakta hai aur bina cop number kya claim milega
ReplyDeleteप्रैक्टिस करते थे ? या अधिक जानकारी के बार से संपर्क करो ।
DeleteHamari relative thi jinka 2017 mai death hui thii wo bar council ki member thi 2021 tk unka claim ka paisa nhi mila…2021 mai unke husband ki death hgyi…ab unke baaki ghr wale claim ke liye kaise apply kre….unke bcche nhi the…..par husband ki sister thi jo unmarried hai aur unpr dependent thi….
ReplyDeleteलेख पुनः ध्यान से पढे ।
DeleteMere behnoi ki death 48 years me cancer se hui. Death claim ke liye apply kiya hai. 20 years ki practice lucknow baar association me ki. Kitna death claim milta hai. Kya kuch age aur practice time ka boundation hai
ReplyDeleteआवेदन किया है तो जवाब आने तक इंतज़ार करो ।
Deleteआवेन पत्र मे सभी जानकारी दी गयी है।
अप लेख पुनः पढे ।
Prepaid raseed kya hai sir
ReplyDeleteजब आप फॉर्म भरते है, तो उसमे लिखा है इसके बारे मे जो कि बीमा कि राशि के सम्बंध मे है ।
DeleteSir claim ke liye kalyan nidhi certificate ki awasyakata hai ki nahi
ReplyDeleteदावा कहाँ कर रहे है ?
Deleteसर मेरे चाचाजी का निधन 8/10/2021 को हुआ था 3 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नही था बकालतनामा नही मिल रहे है तो सर क्लेम के लिए कैसे अप्लाई करे
ReplyDeleteजिस कोर्ट मे प्रैक्टिस करते थे, वहाँ की बार से संपर्क करो ।
DeleteClaim accept hua ya ni kaise pta kre..form submit kiye 10 month ho gye sir
ReplyDeleteकार्यालय से संपर्क कर मालूम करे ।
Deleteमेरे पति स्वर्गीय श्री राजेश गौतम ग्राम पोस्ट कमासिन तहसील बबेरू( जिला बांदा ) में वकालत करते थे।
ReplyDeleteउनका रजिस्ट्रेशन सन 1987 का था सन 2012 से वो किडनी रोग से पीड़ित थे एवं 2016 से पूर्णतया बेड पर लेट गए व चलने फिरने में असमर्थ हो गए ।
अत्यधिक बीमारी से चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण उनका c.o.p. नंबर जारी नहीं हो सका
17 जनवरी 2019 को उनकी मृत्यु हो गई थी । मेरे 20 वर्षीय पुत्र के शिक्षा एवं पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा मांगे गए पूरे कागज मैं सम्मिलित कर चुकी हूं।
विगत वर्षो के वकालतनामे भी संलग्न कर चुकी हूं ।
एवं इलाज , एडमिट के पर्चे भी संलन कर चुकी हूं।
केवल c.o.p नंबर नहीं है।
क्या मुझे कोई भी एडवोकेट सहयोग धनराशि मिल सकती है???
इसके संबंध मे आप वही से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करे ।
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