कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हो तो वह उसकी शिकायत कहाँ और कैसे करे। Where and How to complaint against sexual harassment at workplace
- साल दर साल देश में बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले।
- महिलाओ के साथ कार्यस्थल पर होने वाला यौन उत्पीड़न ।
- कार्यस्थल पर महिलाओ का असुरक्षित महसूस करना।
- अपमानजनक व्यवहार और वातावरण से महिलाओं की सुरक्षा के लिए।
- पीड़िता को निवारण प्रदान करने के लिए।
- दोषी व्यक्ति को दण्डित करना।
ऐसे वे सभी संगठन या संस्थान जिसमे 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हो ऐसे हर संगठन या संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अति आवश्यक है और बाध्य भी है।
असंगठित क्षेत्र या ऐसी संस्था जहा 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है और यौन उत्पीड़न की शिकायत नियुक्ता खिलाफ है तो ऐसे मामलो में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच और उनका निवारण करने के लिए स्थानीय शिकायत समिति गठित की जाएगी।
स्थानीय शिकायत समिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, के कार्यालय से संपर्क किया जाये।
3. शी- बॉक्स।
केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग, सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम, सम्बद्ध कार्यालय आदि में यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री शी बॉक्स नाम की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली इस्तेमाल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
यौन उत्पीड़न की शिकायत पीड़िता के अलावा और कौन कर सकता है ?
- यदि यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री खुद शिकायत करने में असमर्थ है, तो उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत उसके मित्र, सहकर्मचारी, परिवार, रिश्तेदार, या जो उस घटना के बारे में जनता हो और पीड़िता की सहमति ली हो।
- राष्ट्रीय या राज्य स्तर के महिला आयोग अधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- यदि यौन उत्पीड़न की शिकार हुयी महिला की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उसके रिस्तेदार, मित्र, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या उसके संरक्षक या उसकी देख भाल करने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- यदि यौन उत्पीड़न की शिकारहुई पीड़ित महिला की मृत्यु हो गई है तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है।
जब कोई भी स्त्री कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है, तो वह उस यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की सोचती है किस कैसे करे;-
- पीड़िता द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए।
- यदि किसी कारण से पीड़िता लिखित रूप से शिकायत देने में असमर्थ है तो शिकायत समिति के सदस्यों को पीड़िता की लिखित रूप में शिकायत देने में मदद करे।
- यौन उत्पीड़न से पीड़ित स्त्री घटना घटने के 3 माह के भीतर उसके साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत को शिकायत समिति के पास दर्ज करा सकती है।
- यदि किसी कारण के शिकायत 3 माह के भीतर पीड़ित स्त्री के द्वारा दर्ज नहीं कराई गयी हो तो 3 माह के बाद भी शिकायत समिति के अनुमति मिलने पर दर्ज कराई जा सकती है।
- कार्यस्थल पर महिलाओ का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध अधिनियम के तहत संपर्क अधिकारी बनाये गए है। नोडल अधिकारी ,स्थानीय शिकायत सिमित सदस्य और जिला अधिकारी।
- शिकायत समिति द्वारा यौन उत्पीड़न की जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।
यदि किसी कार्यस्थल पर कोई महिला किसी पुरुष से पीड़ित है तो क्या दोषी पाए गए पुरुष के साथ पीड़ित महिला का स्थानांतरण किया जाना सही है इससे सामज में महिला का ससक्तिकरण होगा या असक्तिकरण
ReplyDeleteक्या स्थानांतरण एक ही जगह किया गया है ?
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