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संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा प्रदान किये गए मानवाधिकार। Human rights provided by the charter of the united nation

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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को "मानव अधिकारों " के बारे में बताने जा रहा हु। सयुंक्त राष्ट्र चार्टर ने मानव अधिकरों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रस्तावना में मानव के मौलिक अधिकारों के प्रति विश्वास प्रकट किया और चार्टर का यह उद्देश्य है कि मानव अधिकरो और मौलिक स्वतंत्रता को बिना किसी भेदभाव, जाति, भाषा , लिंग , धर्म , अदि भेदभाव के बिना मानवो में इन अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रदान किया जाय।     
 चार्टर के अनुछेद 13 में महासभा के बारे में बताया गया है जो कि :-
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुछेद 13 (1)(b) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के उदेश्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बिना जाति ,लिंग,भाषा , धर्म के भेदभाव के बिना मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को सार्वभौमिक रूप से लागु करवाएगा।  

संयक्त  राष्ट्र चार्टर के अनुछेद 55 के अनुसार आर्थिक और समाजिक परिषद् को मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान किये है।  

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा प्रदान किये गए मानवाधिकार। Human rights provided by the Charter of the United Nation.


हम बात करते हो मानवीय अधिकारों के बारे में। 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत मानवाधिकारों को मुख्यतः पांच वर्गों में बाँटा गया है।  

1. सिविल अधिकार :- सिविल अधिकारों से मतलब अधिकारों से है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बंधित होते है। ये सिविल अधिकार हम आप सभी  के लिए बेहद जरुरी है जिससे हम आप सभी अपना गरिमामय जीवन बिता सके।  संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंर्तगत प्रदान किये गये सिविल अधिकार निम्नलिखित है जैसे:- 
  1.  अनुच्छेद 6 जीवन जीने का अधिकार। 
  2. अनुछेद 7 यातना के विरुद्ध अधिकार। 
  3. अनुछेद 8 दासता के विरुद्ध अधिकार। 
  4. अनुछेद 9 तथा 26 स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। 
  5. अनुछेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार। 

2. सामाजिक अधिकार :-
  1. अनुछेद 9 सामाजिक सुरक्षा व् सामाजिक बीमे का अधिकार। 
  2. अनुछेद 11 उचित जीवन- स्तर का अधिकार।
  3. अनुछेद 12 शारीरिक व् मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार। 
  4. अनुछेद 13 सभी को शिक्षा का अधिकार।

3. आर्थिक अधिकार :- आर्थिक अधिकारों से मतलब उन अधिकारों से है जो कि आर्थिक, सामाजिक व् सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुसार सभी मानवो को प्रदान किये गये  है। 
  1. अनुछेद 5 किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार। 
  2. अनुछेद 6 कार्य करने का अधिकार। 
  3. अनुछेद 7 न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार। 
  4. अनुछेद 8 श्रम संघ बनाने का अधिकार। 

4. राजनैतिक अधिकार :- राजनैतिक अधिकारों से मतलब उन अधिकरों है जो कि किसी व्यक्ति को राज्य की सरकार में भागीदारी करने की स्वीकृत होते है। 
  1. अनुछेद 19 राय रखने का अधिकार। 
  2. अनुछेद 21 शांतिपूर्ण समूह बनाने  अधिकार। 
  3. अनुछेद 21 संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। 
  4. अनुछेद 25 मतदान, निर्वाचित होने व् लोकसेवा  में चुने जाने का अधिकार। 

5.सांस्कृतिक अधिकार :- 
  1. अनुछेद 15 सांस्कृतिक जीवन में भ लेने का अधिकार। 
  2. अनुछेद 15 वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाने का अधिकार। 
  3. अनुछेद 15 वैज्ञानिक व् साहित्यिक रचनाकार को उसका लाभ उठाने का अधिकार। 

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