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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को "बैंक लोकपाल " के बारे में बताने जा रहा हु, जिसको अंग्रेजी में " Banking ombudsman कहा जाता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है ? इसकी स्थापना रिज़र्व बैंक ने क्यों की ? इसमें बैंक से सम्बंधित किस प्रकार की शिकायत की जा सकती है ?
तो चलिए हम अब जानते है बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में।
बैंकिंग ओम्बड्समैन किसे कहते है?
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जून 1995 में देश भर में हर बैंक के ग्राहको की शिकायत का निवारण करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की स्थापना कर इसको लागु किया। यहाँ पर बैंक के ग्राहकों के द्वारा की गयी शिकायत का निवारण किया जाता है। इस शिकायत केंद्र में बैंक के ग्राहक केवल बैंक से ही सम्बंधित उन हर सेवाओं में आई कमी, ऋणो से सम्बंधित शिकायत और प्रत्यय में कमी से सम्बंधित ही शिकायत दर्ज करा सकते है जिनका निवारण ओम्बड्समैन द्वारा किया जायेगा।
बैंकिंग ओम्बड्समैन के रूप में किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है ?
बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा जो की बैंककारी वित्तीय सेवाओं या लोक प्रशासन में उच्च अवस्तिथि रखता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन तीन वर्षो तक नियुक्त किया जा सकेगा और तीन साल बाद दूसरे योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा जो की बैंककारी या लोकपाल प्रशासन में उच्च अवस्थिति रखता है। बैंकिंग ओम्बड्समैन के लिए नियुक्त किये गए व्यक्ति के तीन साल के कार्यकाल को पूरा किये जाने के बाद फिर से दुबारा दो साल के लिए नियुक किया जा सकेगा यदि उसकी 65 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो। बैंकिंग ओम्बड्समैन का कार्य पूर्णकालिक होगा।
बैंकिंग ओम्बड्समैन को मिलने वाली पारिश्रमिक और अन्य मेहनताना रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा, और इसे रिज़र्व बैंक द्वारा नियत तरीकों और अनुपात में बैंको द्वारा वहन किया जायेगा।
ओम्बड्समैन के कर्त्तव्य, शक्तियां और अधिकारिता ?
- बैंकिंग ओम्बड्समैन केवल व्यापारिक बैंको और सहकारी अनुसूचित बैंको द्वारा दी जा रही बैंकिंग सेवाओ, ऋणो और प्रत्ययों से सम्बंधित कमी के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने की शक्ती होगी।
- बैंकिंग सम्बन्घित हर सेवाओं में आई कमी के मामले में की गयी शिकायतों की सुनवाई करने की अधिकारिता रखेगा।
1. सामान्य बैंकिंग लेन देन सम्बंधित शिकायत।
2. ऋण और प्रत्ययों सम्बंधित शिकायत।
3. ग्राहक सेवा सम्बंधित शिकयत।
बैंक सम्बंधित शिकायत कैसे करे ?
बैंक से सम्बंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको आपको भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिकारित वेबसाइट पर जाना होगा, उससे पहले आपको यह एक काम करना होगा की आपको अपनी शिकायत एक सादे सफ़ेद पन्ने पर लिखना होगा, क्योकि इसी शिकायत पत्र को आपको pdf के रूप में ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा।
पहला कदम
- आपका नाम और पता।
- जिस बैंक कार्यालय या शाखा के खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करनी है, उस बैंक और शाखा का नाम व् पूरा पता।
- किन तथ्यों के आधार पर शिकायत दर्ज की जानी है, उन तथ्यों का पूर्ण व् स्पष्ट विवरण।
- आपको होने वाली हानि।
- आप कैसी राहत चाह रहे उसका भी विवरण लिखे।
नोट: शिकायत पत्र में आपके या आपके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना जरुरी है।
दूसरा कदम
अब आपको भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ में आपको शिकायत दर्ज करने की लिंक दे रहा हु। शिकायत दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करे।
क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार की एक पेज खुल कर आएगा। इसमें से आपको Against bank के निचे दिख रहे banking ombudsman scheme पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको कुछ ऐस पेज दिखाई देगा।
इस पेज पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे इनमे से आपको Complaint Form पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज सामने खुल कर आएगा।
यदि आप YES पर क्लिक करते है तो, तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा।
YES पर क्लिक करने के बाद आपके सामने "COMPLAINTS check form " का पेज खुलेगा जिसमे आपको
बैंक का नाम, खाता संख्या, और मोबाइल नंबर डालना होगा।
यदि NO पर क्लिक करते है, तो 30 दिनों का इंतज़ार करना होगा।
यदि आप इस पेज पर दिए गए विकल्प पर NO क्लिक करते है, तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपक्को शिकायत पत्र अपलोड करने के लिए कहेगा।
इस फॉर्म में पूछी जा रही हर एक जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ कर पूर्ण रूप से भरे।
Upload Complaint में आपको लिखित शिकायत पत्र को upload करना होगा। जैसा की मैने आपको पहले शुरवात में बताया है।
अपलोड करने के बाद फॉर्म को submit कर दे।
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