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नमस्कार दोस्तों,
आज के इस पोस्ट में आप सभी को " मोटर वाहन अधिनियम " के बारे में बताने जा रहा हु की जब पुलिस वाहन चेक करती है और चेक करते समय कमियाँ पाती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत किन कमियों के तहत चालान कर जुर्माना लगाती है।
अक्सर आप लोगो ने देखा होगा की पुलिस किसी न किसी स्थान या चौराहे पर वाहन चेक्किंग के लिए अपनी पुलिस टीम के साथ खड़ी रहती है, और वाहनों को चेक कर उनकी कमियों के आधार पर चालान कर मोटर वाहन अधिनयम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों की एक रिपोर्ट बनाती है, और एक चालान की पर्ची उस व्यक्ति को देती है जिसके वाहन में कमी पायी गयी है या व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन किया है।
चालान की जो एक कॉपी जो मोटर वाहन कानून उल्लंघन करने वाले को मिलती है उस उन कमियों पर टिक लगा होता है, जिन कमियों के आधार पर चालान कटा है।
हर व्यक्ति को मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानून और वाहन नियमो की जानकारी होनी चाहिए।
पुलिस गाड़ी का चालान किन कमियों के पाए जाने पर करती है।
- 18 वर्ष से कम आयु द्वारा वाहन चलाने पर।
- वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करने पर।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना।
- बिमा हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने पर।
- गाड़ी में सीट बेल्ट न धारण करने पर।
- दो पहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर।
- बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना, मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहन का पंजीकृत होना बहुत जरुरी है।
- बिना ब्रेक के वाहन चलाने पर।
- बिना संकेत दिए वाहन को मोड़ने पर।
- बिना लाइट के वाहन मोड़ने पर।
- बिना नंबर वाले वाहन चलाने पर।
- टैक्सी या बस में लाइट न होने पर।
- ओवर लोड टैक्सी और बस को चलाने पर।
- गाड़ी में फर्स्ट ऐड बॉक्स के न होने पर।
- बिना अधिकार के वाहन चलाने पर।
- अधिक धुआँ और प्रेशर हॉर्न होने पर।
- वाहन में रसोई गैस लगाने पर।
- प्रतिब्धो के उल्लंघन करने पर।
- बिना फिटनेस के वाहन चलाना।
- बिना बीमा के वाहन चलाना।
- बिमा परमिट के वाहन चलाना।
- बिना टैक्स के वाहन चलाने पर।
- परमिट की शर्तो का उल्लंघन करने पर।
- ओवर हाइट या ओवर लोड या डाला खुला होने पर।
- बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर।
- ट्राली या ट्रेक्टर पर नंबर न होने पर।
- निर्धारित गतिसीमा से अधिक तेजी से वाहन चलाने पर।
- बिमा आधी काली लाइट के वाहन चलाने पर।
- भार वाहन में पशुओ को ले जाने पर।
- भार वाहन में सवारी बैठाने पर।
- वाहन पर दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने पर।
- पुलिस द्वारा दिए गए संकेतो उल्लंघन करने पर।
- पुलिस द्वारा दिए जा रहे इशारे पर वाहन को न रोकने पर।
- गाड़ी की छत, बोनट या पायदान पर बैठ कर यात्रा करने पर।
- गाड़ी में ड्राइवर साइड में सवारी बैठाने पर।
- गाड़ी में काले रंग की फिल्म लगाने पर या लगे होने पर।
- बिमा टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना।
- ओनरशिप या वजन आदि चार्ट के न होने पर।
- खतरनाक दशा में वाहन को खड़ा करने पर जिससे खतरा उत्त्पन होता हो या होने की आशंका है।
- पुलिस द्वारा मांगे जाने पर कागजातों को न दिखाने पर।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन स्वामी द्वारा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा वाहन चलवाने पर।
- शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम होने पर वाहन चलाने पर।
- बिना कागजात के वाहन चीज करने पर।
इन निम्न कमियों आधार पर पुलिस चालान करती है।
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